रायगढ़ टॉप न्यूज 13 जनवरी। स्कूल गई आठवीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा का सरेआम हाथ पकड़ते हुए छेड़छाड़ के मामले में आरोप प्रमाणित होने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मनचले युवक को 3 साल की सजा सुनाई। साथ ही 1 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है।
न्यायालय सूत्रों के अनुसार यह मामला पुसौर थाना क्षेत्र की है। विगत 18 नवंबर 2019 के पूर्वान्ह लगभग 11 बजे कक्षा आठवीं में पढ़ने वाली 14 साल की एक नाबालिग छात्रा अपने अंकल के साथ मोटर सायकिल से स्कूल जा रही थी। इस दौरान छात्रा ने मुडक़र देखा तो बोरोडीपा पुसौर निवासी कृष्णा साहू पिता हेमंत साहू (22 वर्ष) उसे बाइक से पीछा करते दिखा। छात्रा जब स्कूल पहुंची तो कृष्णा ने उसका रास्ता रोक लिया और हाथ पकड़ते हुए मोहबबत का इजहार करने लगा। बालिका ने इंकार करते हुए गलत काम से मना किया और किसी तरह अपना हाथ छुड़ाकर स्कूल भीतर चली गई। सरेआम छेडख़ानी की शिकार छात्रा ने प्राचार्य को घटना की जानकारी दी तो उसकी मां को स्कूल बुलाया गया।
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तदुपरांत, पीडि़ता ने परिजनों ने पारिवारिक सलाह मशवरा के बाद थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कृष्णा के खिलाफ भादंवि की धारा 354, 354 (घ) एवं लंैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीबद्ध कर केस डायरी को न्यायालय में पेश किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट की विद्वान न्यायाधीश श्रीमती प्रतिभा वर्मा ने इस तीन संवेदनशील प्रकरण से जुड़े पहलुओं, सबूतों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोप सिद्ध होने पर कृष्णा साहू को 3 साल की सजा सुनाते हुए 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया। नियत समय मे अर्थदंड की राशि चुकता नहीं होने पर मुल्जिम को 2 माह अतिरिक्त कारावास में रहना होगा। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की।
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