छत्तीसगढ़

Raipur News: जमीन दिलाने के नाम पर  72 लाख की ठगी, फर्जी इकरारनामा बनवाकर लिया झांसे में, ठग गिरफ्तार 

रायपुर। जमीन दिलाने के नाम पर लाखों रूपये लेकर ठगी करने वाला आरोपी देवेन्द्र शुक्ला को गिरफ्तार किया गया है। दूसरे की जमीन का फर्जी इकरारनामा बनवाकर प्रार्थी को अपने झांसे में लिया था। आरोपी ग्राम पिपरौद तहसील गोबरा नवापारा रायपुर स्थित लगभग 40 एकड़ भूमि को बिक्री करने का सौदा किया था। आरोपी द्वारा प्रणीत चौबे से 72,00,000/- (बहत्तर लाख रूपये) की ठगी की गई है।

दरअसल, प्रार्थी प्रणीत चौबे ने थाना खम्हारडीह में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह अमलतास क्लासिक सेलटैक्स कालोनी थाना खम्हारडीह रायपुर में रहता है तथा वह प्रयास क्लासिक क्रिएशन प्रा.लि. नामक कम्पनी का डायरेक्टर है जिसका कार्यालय फर्स्ट फ्लोर, सेल्स टैक्स कालोनी खम्हारडीह रायपुर में है। कंपनी छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न शहरों में रेसिडेंसियल आवासीय घरों का निर्माण करने एवं भूखण्ड क्रय-विक्रय करने का व्यवसाय करती है। कम्पनी के व्यवसाय की देख-रेख एवं संचालन प्रार्थी, उसकी मां शबनब चौबे एवं पिता अमल चौबे द्वारा द्वारा किया जाता है। जनवरी 2024 में कम्पनी गोबरा नवापारा में आवासीय कालोनी विकसित करने के लिए जमीन की तलाश कर रही थी।

 

इसी दौरान जमीन मकान का काम करने वाला जसवंत सिंह निवासी श्याम नगर रायपुर प्रार्थी के पिता अमल चौबे से मिला तथा जसवंत सिंह ने प्रार्थी के पिता को बताया कि देवेन्द्र शुक्ला उस क्षेत्र में जमीन मकान दलाली का कार्य करता है और उसके पास ग्राम पिपरौद तहसील गोबरा नवापारा रायपुर में लगभग 40 एकड़ भूमि है, कि जसवंत सिंह प्रार्थी के पिता अमल चौबे को फरवरी 2024 में देवेन्द्र शुक्ला से परिचय कराया तब देवेन्द्र शुक्ला ग्राम पिपरौद की लगभग 40 एकड़ भूमि का सौदा करने का एक इकरारनामा दिखाया। इकरारनामा में भूमि के मूल स्वामी संजय कुमार अग्रवाल एवं रीता बाई है उन्होंने जमीन विक्रय का सौदा देवेन्द्र शुक्ला के साथ किया था।

जिस पर प्रार्थी एवं उसके पिता द्वारा देवेन्द्र शुक्ला से उक्त भूमि 42,00,000/- प्रति एकड़ की दर से क्रय करने का सौदा 13 फरवरी को करते हुए कम्पनी द्वारा देवेन्द्र शुक्ला को कुल रूपये 72,00,000/- (बहत्तर लाख रूपये) देकर इकरारनामा किया गया। उपरोक्त भूमि के रजिस्ट्री कराए जाने के पूर्व कम्पनी द्वारा दैनिक समाचार पत्र में स्वत्व की जांच के आशय से आम सूचना प्रकाशित कराये जाने पर उपरोक्त भूमि के स्वामी संजय कुमार अग्रवाल द्वारा कम्पनी की आम सूचना पर आपत्ति करने पर यह ज्ञात हुआ कि देवेन्द्र शुक्ला द्वारा संजय अग्रवाल की भूमि का फर्जी इकरारनामा बनाकर धोखाधडी कर प्रार्थी की कंपनी को उक्त भूमि का विक्रय करने का सौदा कर कम्पनी से 72,00,000/- रूपये हड़प लिया। प्रार्थी द्वारा इसकी जानकारी देवेन्द्र शुक्ला को देने पर वह टाल मटोल करने लगा तथा अपना मोबाईल फोन बंद कर दिया। जिस पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना खम्हारडीह में अपराध क्रमांक 501/24 धारा 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

प्रकरण को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ० संतोष कुमार सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री लखन पटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक विधानसभा श्री केशरीनंदन नायक, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री संजय सिंह, थाना प्रभारी खम्हारडीह एवं प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट को आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया।

जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना खम्हारडीह पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आरोपी की पतासाजी करते हुये आरोपी के छिपने के हर संभावित स्थानों में लगातार रेड कार्यवाही करते हुए प्रकरण में आरोपी देवेन्द्र शुक्ला को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

गिरफ्तार आरोपी – देवेन्द्र शुक्ला पिता स्व० कालिका प्रसाद शुक्ला उम्र 68 साल निवासी- एलआईजी-497 हाउसिंग बोर्ड कालोनी गोबरानवापारा थाना गोबरा नवापारा जिला रायपुर ।

कार्यवाही में निरीक्षक नरेन्द्र कुमार मिश्रा थाना प्रभारी खम्हारडीह, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से प्र.आर. रविकांत पाण्डेय, आर. प्रमोद बेहरा एवं महेन्द्र पाल साहू तथा थाना खम्हारडीह से प्र.आर. देवेन्द्र ध्रुव की महत्वपूर्ण भूमिंका रहीं।

raigarh top news

स्वामी, संचालक – अनिल रतेरिया पता – गौरीशंकर मंदिर रोड़, रायगढ़ (छ.ग.) ईमेल: [email protected] मोबाईल नं.: +91-9827197981

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button