रायगढ़ टॉप न्यूज 30 जनवरी। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी ने विशेष न्यायालय के न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दो-दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर सात-सात दिन अतिरिक्त कारावास दिए जाने का आदेश दिया है।
इस संबंध में न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चक्रधर नगर थाना क्षेत्र के बेलादुला, डेम चौक निवासी राजेश दास बैरागी पिता लक्ष्मण दास बैरागी उम्र 30 वर्ष ने एक युवती को शादी करने का प्रलोभन दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी खरसिया के एक बैंक में चपरासी का काम करता था और खरसिया के मौहापाली गांव में किराए के मकान में रहता था। आरोपी और पीड़िता दोनों का ट्रेन में आने जाने के दौरान मुलाकात और जान पहचान हुई फिर मोबाईल से दोनों में बातचीत होने लगी। आरोपी राजेश दास बैरागी 05/02/2019 को पीड़िता को अपने किराये के मकान में बुलाया और उससे शादी करेगा कहकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद 05/02/2019 से 17/03/2020 तक पाड़िता को शादी करने का प्रलोभन देकर शारिरिक शोषण करता रहा और बाद में शादी करने से इंकार कर दिया।
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ऐसे में पीडि़ता द्वारा इसकी शिकायत पुलिस से की गई। खरसिया पुलिस ने मामले में शिकायत मिलने के साथ जांच कर मामले में आरोपी के खिलाफ 376 के तहत अपराध दर्ज किया। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एक्ट्रोसिटी के न्यायाधीश जितेंद्र कुमार जैन के न्यायालय में हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने इस मामले में आरोपी को दोषी पाया। ऐसे में आरोपी को 376(2) (ढ़) भा.दं.सं. के मामले में 10 वर्ष के सश्रम कारावास सजा दी। तो वहीं धारा 3(2) (V) के अपराध में आजीवन कारावास की सजा दी। इसके अलावा 2-2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर सात-सात दिन अतिरिक्त कारावास की सजा दी गई है। इस मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनूप कुमार साहू पैरवी कर रहे थे।
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