स्वतंत्रता दिवस पर आजीवन कारावास के 182 बंदियों की होगी सशर्त रिहाई : जेल एवं गृह मंत्री डॉ. मिश्रा

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मंत्री डॉ. मिश्रा ने बताया कि जिन बंदियों की सजा के विरुद्ध अपील लंबित है, उनकी रिहाई अपील के निराकरण के बाद ही होगी। उन्होंने बताया है कि जिन बंदियों को जुर्माने से दण्डित किया गया है, वे 15 अगस्त 2023 तक जुर्माने की राशि जमा कराने पर रिहाई के पात्र होंगे।

मंत्री डॉ. मिश्रा ने बताया कि ऐसे बंदी, जिन्हें किसी अन्य प्रकरण में सजा हुई है, उनकी रिहाई नहीं होगी। जिन कैदियों को अन्य प्रकरणों में जमानत प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें भी विचाराधीन बंदी के रूप में रोका जायेगा। यदि कोई बंदी अन्य राज्य के किसी प्रकरण में दण्डित किया गया है, तो उसे संबंधित राज्य में स्थानांतरित किया जायेगा।

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