CG News: उर्वरक वितरण में अनियमितता पर 5 कृषि केंद्रों के लाइसेंस निलंबित, एक का लाइसेंस निरस्त

खरीफ सीजन में किसानों को गुणवत्तायुक्त खाद उपलब्ध कराने कृषि विभाग की लगातार कार्रवाई
रायपुर, 20 जून 2026, जांजगीर-चांपा जिले में उर्वरक वितरण व्यवस्था को पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाए रखने के लिए कृषि विभाग द्वारा निजी कृषि केंद्रों का सतत निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।
उप संचालक कृषि श्री राकेश शर्मा ने बताया कि जिला एवं विकासखंड स्तर के उर्वरक निरीक्षकों द्वारा खरीफ सीजन को देखते हुए निजी कृषि केंद्रों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि किसानों को शासकीय दर पर गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध हो सके।
निरीक्षण के दौरान मेसर्स राजेश ट्रेडर्स नवागढ़, मेसर्स पटेल कृषि केन्द्र तुस्मा, मेसर्स रोशन कुमार अग्रवाल पोड़ी, मेसर्स विकास ट्रेडर्स खरौद तथा मेसर्स प्रकाश कृषि केन्द्र खरौद में पॉस मशीन में दर्ज स्टॉक एवं भौतिक स्टॉक में अंतर, किसानों को सत्यापित कैश मेमो जारी नहीं करना, लाइसेंस प्रदर्शित नहीं करना, उर्वरक वितरण रजिस्टर का संधारण नहीं करना तथा निर्धारित मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं किए जाने जैसी अनियमितताएं पाई गईं।
कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बाद भी संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने पर इन पांचों प्रतिष्ठानों के उर्वरक विक्रय लाइसेंस 21 दिनों के लिए निलंबित कर दिए गए हैं।
इसी प्रकार विकासखंड अकलतरा स्थित मेसर्स अभिषेक एग्रो, कटनई के निरीक्षण के दौरान पॉस मशीन में दर्ज उर्वरक के अनुरूप भौतिक स्टॉक उपलब्ध नहीं पाया गया। साथ ही प्रतिष्ठान द्वारा पिछले दो वर्षों से उर्वरक व्यवसाय संचालित नहीं किए जाने की जानकारी मिली। उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के कारण संबंधित प्रतिष्ठान का उर्वरक विक्रय लाइसेंस स्थायी रूप से निरस्त कर दिया गया है।
कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों की सुरक्षा तथा उर्वरकों की सुचारु उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण एवं कार्रवाई की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।
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