CG Teachers Promotion: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लगाया रोक, हेड मास्टर से लेक्चरर पदोन्नति प्रक्रिया ठंडी
22 दिसंबर 2025 की डीपीसी पर हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया, नया नियम लागू करने पर लगी रोक

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग में हेड मास्टर प्राथमिक शिक्षक से लेक्चरर पद पर पदोन्नति से जुड़े मामलों में बड़ा फैसला सुनाते हुए अंतरिम आदेश जारी किया है। अदालत ने 22 दिसंबर 2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
याचिकाकर्ताओं का पक्ष
याचिकाकर्ता बृजेश मिश्रा और अन्य ने कोर्ट में दावा किया कि वे 2010 से हेड मास्टर प्राथमिक के पद पर कार्यरत हैं। एक जनवरी 2022 को आयोजित डीपीसी में उन्हें पदोन्नति के लिए योग्य पाया गया था, लेकिन कुछ लंबित याचिकाओं के कारण उस समय पदोन्नति आदेश जारी नहीं हो सका।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि बिना वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप दिए, शिक्षा विभाग ने नया नियम लागू कर दिया, जो नियमों के खिलाफ है।
नया नियम और नियमों का उल्लंघन
छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक व प्रशासनिक संवर्ग भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 का उल्लंघन करते हुए, शिक्षा विभाग ने 22 दिसंबर 2025 को नया नियम लागू किया। इसमें केवल शिक्षक एलबी संवर्ग को शामिल किया गया और ई संवर्ग के नियमित शिक्षकों को पूरी तरह बाहर रखा गया।
हाईकोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए कहा कि पदोन्नति में कानूनी बाधा समाप्त होने के बावजूद नया नियम बिना वरिष्ठता सूची अंतिम किए लागू करना उचित नहीं।
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