छत्तीसगढ़

जगदलपुर में अवैध क्लीनिक और लैब पर गिरी गाज: स्वास्थ्य विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, 70 हजार का जुर्माना व 3 संस्थान सील

बिना वैध दस्तावेज चल रहे क्लीनिकों पर सख्ती, कलेक्टर के निर्देश पर छापेमारी अभियान

जगदलपुर में अवैध क्लीनिक और लैब पर गिरी गाज: स्वास्थ्य विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, 70 हजार का जुर्माना व 3 संस्थान सील
बिना वैध दस्तावेज चल रहे क्लीनिकों पर सख्ती, कलेक्टर के निर्देश पर छापेमारी अभियान

जगदलपुर। शहर में स्वास्थ्य सेवाओं में अनियमितता पर लगाम लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने अवैध रूप से संचालित 2 से 3 क्लीनिक और डायग्नोस्टिक लैब को सील कर दिया और संचालकों पर 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इन क्लीनिकों और लैब संचालकों के पास कोई वैध दस्तावेज या पंजीकरण प्रमाणपत्र नहीं था। यह कार्रवाई नर्सिंग होम एक्ट 2013 और छत्तीसगढ़ चिकित्सा अधिनियम 2010 के तहत की गई है। विभाग का कहना है कि ऐसे संस्थान मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे थे।

लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कलेक्टर हरीश एस. ने स्वास्थ्य विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय बसाक के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई, जिसने शहर के विभिन्न निजी क्लीनिकों और लैबों में निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई संस्थानों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।

नियमों के पालन पर प्रशासन सख्त
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमों का पालन अनिवार्य है। बिना अनुमति या मानकों के विपरीत तरीके से संचालित संस्थानों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

इस अभियान से शहर में स्वास्थ्य सेवाओं की पारदर्शिता और गुणवत्ता को लेकर जागरूकता बढ़ने की उम्मीद है।











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