छत्तीसगढ़

जशपुर पुलिस का ‘ऑपरेशन आघात’ जारी: कुख्यात गांजा तस्कर रोहित यादव की 50 लाख से अधिक की संपत्ति फ्रीज

 

जशपुर। जशपुर पुलिस का ‘ऑपरेशन आघात’ जारी: कुख्यात गांजा तस्कर रोहित यादव की ₹50 लाख से अधिक की संपत्ति फ्रीज
जशपुर, 04 अक्टूबर 2025: जशपुर पुलिस ने नशे के कारोबारियों के खिलाफ ‘ऑपरेशन आघात’ के तहत एक और बड़ी और कठोर कार्रवाई की है। पुलिस ने कुख्यात गांजा तस्कर रोहित यादव की अवैध रूप से अर्जित ₹50 लाख 64 हजार 653 की संपत्ति को SAFEMA कोर्ट (सक्षम अधिकारी व प्रशासक कोर्ट), मुंबई के माध्यम से फ्रीज (जब्त) करा दिया है।

यह कार्रवाई गांजा तस्करी रोकने के लिए पुलिस की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें तस्करों की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का समपहरण (Forfeiture) किया जाता है।

गांजा तस्कर रोहित यादव और उसकी संपत्ति
तस्कर: रोहित यादव (निवासी ग्राम जाम झोर, चौकी कोतबा) एक आदतन गांजा तस्कर है, जिसके खिलाफ 2013, 2017, 2021 और 2023 में गांजा तस्करी के कई मामले दर्ज हैं।

फ्रीज की गई संपत्ति:

मकान (घर), एक मारुति स्विफ्ट कार, चार मोटरसाइकिल, एक स्कूटी, विभिन्न बैंकों में स्थित खाते।









कुल अनुमानित कीमत: ₹50,64,653 (पचास लाख चौसठ हजार छह सौ तिरपन रुपये)।

पुलिस की कार्रवाई और SAFEMA कोर्ट का आदेश
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  शशि मोहन सिंह के निर्देश पर, पुलिस ने गांजा तस्करी से अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने वाले रोहित यादव को चिन्हित किया। चूंकि रोहित यादव का पुश्तैनी काम केवल खेती किसानी है, इसलिए ₹50 लाख से अधिक की संपत्ति अर्जित करना अप्रासंगिक था, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि संपत्ति तस्करी के माध्यम से अर्जित की गई थी।

जांच: एसडीओपी पत्थलगांव धुर्वेश कुमार जायसवाल को स्वापक औषधि तथा मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS Act) की धारा 68 के तहत जांच सौंपी गई।

कोर्ट की कार्यवाही: एसडीओपी जायसवाल की जांच रिपोर्ट सक्षम अधिकारी एवं प्रशासक कोर्ट (SAFEMA) मुंबई को भेजी गई। तस्कर रोहित यादव को दो बार अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया, लेकिन वह असमर्थ रहा।

आदेश: SAFEMA कोर्ट ने धारा 68(f)(1) NDPS Act, 1985 के तहत अभियुक्त रोहित यादव की उपरोक्त संपत्ति को जब्ती/फ्रीजिंग हेतु अंतरिम आदेश जारी कर दिया।

सरगुजा रेंज में जशपुर पुलिस की दूसरी बड़ी कार्रवाई
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  शशि मोहन सिंह ने बताया कि पूरे सरगुजा रेंज में SAFEMA के तहत यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है, और दोनों ही बार यह कठोर कार्रवाई जशपुर पुलिस ने आदतन गांजा तस्करों के खिलाफ की है।

पिछली कार्रवाई: इससे पूर्व, मार्च 2025 में, जशपुर पुलिस ने कुख्यात तस्कर हीराधर यादव की ₹1,38,82,134 (एक करोड़ अड़तीस लाख ब्यासी हजार एक सौ चौंतीस रुपये) की संपत्ति को SAFEMA के तहत फ्रीज कराया था।

एसएसपी  शशि मोहन सिंह ने कड़े शब्दों में संदेश दिया है कि, “यह गांजा तस्करी रोकने की पुलिस की कठोर कार्यवाही है। गांजा का व्यापार करने वाले तस्करों को स्पष्ट संदेश है कि, वे तस्करी छोड़ दें अन्यथा उनके द्वारा कमाई गई अवैध संपत्ति पर, इस प्रकार की कार्यवाही होती रहेगी। कुछ और गांजा तस्कर भी जशपुर पुलिस के निशाने पर हैं।”

मामले की जांच और SAFEMA कोर्ट की कार्रवाई में एसडीओपी पत्थलगांव धुर्वेश कुमार जायसवाल का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है।



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