कोरबा में CBI छापेमारी और दंपत्ति हत्याकांड: दो सनसनीखेज मामलों में कार्रवाई
मलगांव मुआवजा प्रकरण में CBI की दबिश और पति को पत्नी हत्या का सजा

कोरबा। जिले में दो अलग घटनाओं ने सुरक्षा और कानून की गंभीरता को उजागर किया है। एक ओर हरदीबाजार थाना क्षेत्र में CBI ने मलगांव मुआवजा प्रकरण में छापेमारी की, वहीं रजगामार चौकी क्षेत्र में एक युवक को अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोप में आजीवन कारावास और 100 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
मलगांव मुआवजा प्रकरण में CBI की छापेमारी
कोरबा के हरदीबाजार में CBI की टीम ने एसईसीएल क्षेत्र से जुड़े मलगांव मुआवजा प्रकरण में दस्तावेजों की गहन जांच के लिए दबिश दी। सूत्रों के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों द्वारा फर्जी तरीके से मुआवजा राशि निकालने की शिकायत के आधार पर यह मामला पिछले लगभग एक साल से जांच के दायरे में था।
छापेमारी के बाद कोयलांचल में अवैध तरीके से रकम बनाने वालों में खलबली मची हुई है, और अधिकारी लगातार ऐसे मामलों पर निगरानी बढ़ा रहे हैं।
गोमा केरकेट्टा को पत्नी हत्या के दोष में सजा
रजगामार चौकी क्षेत्र के निवासी गोमा केरकेट्टा (32 वर्ष) को अपनी दूसरी पत्नी सीमा पटेल की हत्या करने का दोषी पाया गया। घटना 27 फरवरी 2025 की है, जब नाराजगी के कारण गोमा ने अपनी पत्नी पर टांकी से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया।
मामले में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे की अदालत में पेश किया। सुनवाई के बाद दोष सिद्ध होने पर गोमा केरकेट्टा को आजीवन कारावास और 100 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने पैरवी की।
दोनों घटनाओं ने कोरबा में कानून की कार्रवाई और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। CBI की कार्रवाई और अदालत की सजा से संदेश साफ है कि अपराधियों के खिलाफ कानून सख्त है।
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