Raigarh: फसल बीमा योजना के लिए आवेदन प्रारंभ, 31 जुलाई तक जमा करें प्रस्ताव, ऋणी एवं अऋणी दोनों प्रकार के किसान योजना का ले सकते है लाभ

रायगढ़, 18 जुलाई 2025/ रायगढ़ जिले में खरीफ 2025 हेतु छ.ग. शासन से जारी अधिसूचना के आधार पर जिले के समस्त विकास खंड के ग्रामों को फसल बीमा खरीफ 2025 के लिए अधिसूचित किया गया है जिसके तहत मक्का, धान सिंचित, धान असिंचित, उड़द, मूंग, मूंगफली, रागी एवं अरहर फसल का बीमा हेतु अऋणी कृषकों से बीमा प्रस्ताव का आवदेन बैंक/वित्तीय संस्थानों /लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से पंजीकृत किया जाना है एवं ऋणी कृषकों का बीमा प्रस्ताव आवेदन संबंधित ऋण प्रदायक बैंक के माध्यम से पंजीकृत किया जाना है इस हेतु कृषकों से 31 जुलाई 2025 तक ही प्रस्ताव स्वीकार किये जायेंगे। रायगढ़ जिले के समस्त ऋणी एवं अऋणी कृषक बीमा प्रस्ताव जमा कर योजना का लाभ ले सकते है।
उप संचालक कृषि अनिल वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अऋणी किसान इस योजना के तहत निकटतम बैंक शाखा/समिति, सीएससी, डॉकघर और राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) के माध्यम से अपना नामांकन करा सकते हैं। साथ ही अऋणी किसान को प्रस्ताव पत्र के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। जिनमें नवीनतम आधार कार्ड की कॉपी, नवीनतम भूमि प्रमाण पत्र (बी-1, पी-2) की कॉपी, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी जिस पर एकाउंट नंबर/आईएफएससी कोड/बैंक का पता साफ दिख रहा हो, फसल बुवाई प्रमाण-पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्वघोषणा पत्र, किसान का वैध मोबाईल नंबर एवं बटाईदार, कास्तकार, साझेदार किसानों के लिए-फसल साझा/कास्तकार का घोषणा पत्र जमा करना होगा। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय उप संचालक कृषि, रायगढ़ में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर संपर्क कर सकते है।