रायपुर में संपत्ति गाइडलाइन दरों का व्यापक पुनरीक्षण, वर्षों पुरानी विसंगतियां दूर

छत्तीसगढ़ December 18, 2025 • रिपोर्टर: raigarh top news
रायपुर में संपत्ति गाइडलाइन दरों का व्यापक पुनरीक्षण, वर्षों पुरानी विसंगतियां दूर

रायपुर में संपत्ति गाइडलाइन दरों का व्यापक पुनरीक्षण, वर्षों पुरानी विसंगतियां दूर

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने स्थावर संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण के लिए नई गाइडलाइन दरें 20 नवंबर 2025 से लागू कर दी हैं। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए अनुमोदित ये दरें, रायपुर जिले में वर्ष 2017-18 के बाद पहली बार व्यापक और तार्किक पुनरीक्षण के साथ लागू की गई हैं। लंबे समय तक दरों में संशोधन न होने के कारण नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों के वास्तविक बाजार मूल्य और गाइडलाइन दरों में असंतुलन था, जिसे अब दूर किया गया है।

नागरिक और ग्रामीण क्षेत्रों में समायोजन:
रायपुर नगर निगम और आसपास के क्षेत्रों में नए मार्ग, कॉलोनियां, व्यवसायिक और औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुए थे, जिनका पहले गाइडलाइन में समावेशन नहीं था। नए संशोधन में रोड-आधारित दर प्रणाली अपनाई गई है। उदाहरण के लिए, रिंग रोड नंबर 2 में पहले अलग-अलग दरें 19,000 और 20,000 रुपये प्रति वर्गमीटर थीं, जिन्हें मुख्य मार्ग 30,000 और अंदरूनी क्षेत्र 20,000 रुपये प्रति वर्गमीटर तय किया गया। इसी तरह रायपुर–बिलासपुर रोड पर वार्ड नंबर 4 में मुख्य मार्ग की दर 60,000 रुपये प्रति वर्गमीटर, रायपुर–बलौदाबाजार रोड पर वार्ड नंबर 7 में 45,000 रुपये प्रति वर्गमीटर और जी.ई. रोड वार्ड नंबर 27 में मुख्य मार्ग 1,95,000 रुपये प्रति वर्गमीटर तय की गई है।

स्वीकृत कॉलोनियों और कंडिकाओं का समायोजन:
वार्डों में कॉलोनियों के नाम पर विभिन्न दरें समाप्त कर समान दरें तय की गई हैं। वार्ड नंबर 1 में बालाजी हाईट्स, अविनाश प्राइड, पार्थिव नगर और एमडी कॉलोनी की दर 15,000 रुपये प्रति वर्गमीटर तय की गई। कंडिकाओं की संख्या भी घटाकर 454 की गई, जिससे संपत्ति मूल्य निर्धारण और सरल हुआ।

ग्रामीण क्षेत्रों में नई दरें:
रायपुर–बिलासपुर मार्ग के ग्राम धरसींवा, तिवरईया और चरीदा में मुख्य मार्ग के लिए दर 150 लाख और अंदरूनी क्षेत्रों के लिए 120 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर तय की गई है। अन्य ग्रामीण क्षेत्रों जैसे सिलतरा, धनेली, सांकरा और रिंग रोड नंबर 4 के ग्रामों की दरों को भी एकरूप किया गया।

सार्वजनिक लाभ:
इन संशोधनों से संपत्ति मूल्यांकन में पारदर्शिता, सरलता और वास्तविक बाजार मूल्य के अनुरूप लाभ मिलेगा। वर्षो पुरानी विसंगतियों और विषमताओं को दूर कर नागरिकों और व्यवसायियों के लिए उचित और यथार्थपरक दरें निर्धारित की गई हैं।

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