Raigarh News: नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल की सजा, 15 साल की लड़की को घर से भगाया, शादी का झांसा देकर वारदात
Raigarh News: नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल की सजा, 15 साल की लड़की को घर से भगाया, शादी का झांसा देकर वारदात
रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 15 साल की नाबालिग को घर से भगाकर शादी का झांसा देने और रेप करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 6 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी मनीष सारथी (31) पूंजीपथरा थाना क्षेत्र के बगचबा का रहने वाला है।
मामला पुसौर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के मुताबिक, पीड़िता के पिता ने पुसौर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनके परिवार में पांच बेटियां और एक बेटा है। इनमें से तीन बेटियों की शादी हो चुकी है। 28 जून 2025 की रात वह अपनी पत्नी, दो बेटियों और बेटे के साथ खाना खाने के बाद सो गए थे।
सुबह उठकर देखा तो उनकी 15 साल की छोटी बेटी कमरे में नहीं थी। परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारों के यहां उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद पिता ने आशंका जताई कि कोई अज्ञात व्यक्ति उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया है।
आरोपी के खिलाफ दर्ज किया गया केस
परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। इस दौरान परिजनों और गवाहों के बयान दर्ज किए गए। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। 30 सितंबर 2025 को पीड़िता के पिता उसे लेकर पुसौर थाने पहुंचे। इसके बाद गवाहों की मौजूदगी में दस्तयाबी पंचनामा तैयार किया गया।
शादी का झांसा देकर बनाए शारीरिक संबंध
महिला पुलिस अधिकारी ने पीड़िता का बयान दर्ज किया। इसमें उसने बताया कि आरोपी मनीष सारथी उसे शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर घर से ले गया था। इसके बाद उसने लगातार शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 65(1), 87 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 जोड़ीं।
पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
पुलिस ने आरोपी मनीष सारथी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र साहू की पॉक्सो कोर्ट में हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई और 6 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। मामले में विशेष लोक अभियोजक गोविंद नारायण दुबे ने पैरवी की।