छत्तीसगढ़

 हाईकोर्ट ने रेलवे ग्रुप डी भर्ती के अभ्यर्थियों को दी बड़ी राहत

 दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में 2010 की अधिसूचना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को रिप्लेसमेंट कोटा के तहत नियुक्ति का रास्ता साफ

बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी के लिए आवेदन करने वाले 100 से अधिक अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से राहत मिली है। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डबल बेंच ने रेलवे की याचिकाएं खारिज कर दी हैं और योग्य उम्मीदवारों को रिप्लेसमेंट कोटा के तहत नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है।

मामले का विवरण

  • रेलवे भर्ती बोर्ड, बिलासपुर ने 15 दिसंबर 2010 को ग्रुप डी भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी।

  • नियुक्ति न होने पर उम्मीदवारों ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) में मामला प्रस्तुत किया।

  • कैट ने 6 मार्च 2024 को आदेश दिया कि 17 जून 2008 की अधिसूचना के अनुसार रिक्तियों की जांच कर योग्य याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति पर विचार किया जाए।

हाईकोर्ट का फैसला

  • रेलवे ने कैट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं, जिसमें कहा गया कि चयनित पैनल में होने से किसी उम्मीदवार को नियुक्ति का अधिकार नहीं बनता।

  • हाईकोर्ट ने इसे खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि वैध चयन पैनल में शामिल उम्मीदवार उचित, निष्पक्ष और कानूनी विचार का हकदार है।



















  • नियुक्ति प्राधिकारी मनमाने ढंग से चयन पैनल को नजरअंदाज नहीं कर सकता।

  • यदि उम्मीदवार मेरिट में हों और पद खाली हों, तो नियुक्ति केवल ठोस और उचित कारणों पर ही नकारी जा सकती है।



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