अवैध रेत परिवहन : कोर्ट ने जेसीबी ऑपरेटर को दी तीन साल कठोर कारावास की सजा, 26 हजार का दंड भी लगा

छत्तीसगढ़ October 17, 2026 • रिपोर्टर: raigarh top news
अवैध रेत परिवहन : कोर्ट ने जेसीबी ऑपरेटर को दी तीन साल कठोर कारावास की सजा, 26 हजार का दंड भी लगा

अवैध रेत परिवहन : कोर्ट ने जेसीबी ऑपरेटर को दी तीन साल कठोर कारावास की सजा, 26 हजार का दंड भी लगा

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन पर लगाम कसने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। विशेष न्यायाधीश ने अवैध उत्खनन के मामले में दोषसिद्ध पाए जाने पर जेसीबी मशीन ऑपरेटर को तीन साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

मिली जानकारी के अनुसार, कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर 15 जून 2025 से जिले में रेत और अन्य खनिजों की चोरी अवैध खुदाई, ढोना और जमा करना रोकने के लिए अभियान चलाया गया था। इसके तहत खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 66 प्रकरणों में जिले के विभिन्न थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इन्हीं में शामिल एक प्रकरण में 17 जून 2025 को नगोई घाट स्थित अरपा नदी से जेसीबी वाहन क्रमांक सीजी 11 एबी 3246 से बिना अनुमति के रेत खोदाई की जा रही थी। टीम ने इस मामले मे केस दर्ज कर लिया था।

जेसीबी चालक को 3 साल की सजा
इस मामले में करगीरोड कोटा डाकबंगला निवासी जेसीबी ऑपरेटर अनिल कुमार गौलिया, पिता तिलक राम गौलिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 (2), सहपठित धारा 3 (5) के अंतर्गत आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 (1), 4 (1क) एवं 21 के अंतर्गत 25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है

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