छत्तीसगढ़

CG: शराब दुकान का मैनेजर गिरफ्तार, नाबालिग को शराब देने के मामले में की गई कार्रवाई, जेजे एक्ट के तहत गिरफ्तारी का जिले में यह पहला मामला

बलौदाबाजार-भाटापारा। थाना सिटी कोतवाली के धारा 34(02) आबकारी एक्ट के प्रकरण में अपचारी बालक को बालक कल्याण समिति जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें परामर्श एवं चर्चा के दौरान बालक द्वारा बताया गया कि आरोपी रोहन टंडन नामक व्यक्ति द्वारा उसके घर में 29 मार्च 2025 को विक्रय करने हेतु शराब छोड़कर गया था, जिसमें से प्रत्येक पौवा विक्रय करने हेतु ₹20 के हिसाब से मेहनताना मिलता था। आरोपी शराब दुकान रवान में मैनेजर के रूप में कार्यरत है।

जिस पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्र. 336/2025 धारा 78 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख) और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी रोहन टंडन को हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा उक्त अपचारी बालक को यह जानते हुए भी कि वह नाबालिग है, पैसे का लालच देकर अवैध रूप से शराब बिक्री कार्य में संलिप्त करना स्वीकार किया गया। कि प्रकरण में आरोपी को आज दिनांक 02.04.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है। आरोपी को इसके पूर्व भी थाना सिटी कोतवाली में दर्ज अपराध क्र. 686/2023 धारा 34(02) आबकारी एक्ट एवं अपराध क्र. 698/2023 धारा 294,506,323,34,325 भादवि के मामलों में भी गिरफ्तार किया गया था।

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