हाईकोर्ट के फैसले से नव-नियुक्त कर्मचारियों को बड़ी राहत, मिलेगा पूरा वेतन और एरियर्स

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्टाइपेंड और तकनीकी त्यागपत्र से जुड़ी याचिकाओं में नव-नियुक्त कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रभावित कर्मचारियों को पूरा वेतन (100%), पे प्रोटेक्शन और पूरा एरियर्स दिया जाएगा।
जानकारी के अनुसार, शिक्षा और अन्य विभागों के कुछ नव-नियुक्त कर्मचारियों ने चुनौती दी थी कि नियुक्ति के समय उन्हें पूरा वेतन नहीं, बल्कि स्टाइपेंड (70%, 80% या 90% बेसिक वेतन) दिया जा रहा था। इसमें वे कर्मचारी भी शामिल थे जिन्होंने तकनीकी त्यागपत्र दिया था ताकि उच्च पद पर जा सकें, लेकिन उन्हें भी स्टाइपेंड ही मिला।
याचिकाकर्ता मुकेश वैष्णव और अमृत साहू ने इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह नियम असंवैधानिक है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी प्रभावित कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की तारीख से पूर्ण वेतन मिलेगा और जो स्टाइपेंड पहले मिला था, उसका एरियर्स भुगतान भी किया जाएगा।
इस फैसले से नव-नियुक्त कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित हुआ है।
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