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नशीली कफ सिरप बेचने वालों पर गिरी गाज, अदालत ने सुनाई 10 साल की सजा

रायपुर की एनडीपीएस अदालत ने दिया बड़ा फैसला, कहा– नशीले पदार्थों के कारोबार पर अब नहीं होगी कोई ढिलाई


रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नशीली कफ सिरप बेचने वाले आरोपियों को अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष दंडाधिकार प्रकरण (एन.डी.पी.एस.) संख्या 11/2021 में 7 अक्टूबर, 2025 को सुनाया गया। मामला पुराने अंग्रेजी शराब दुकान के पास स्थित संतोषी नगर, बाईपास रोड, थाना टिकरापारा क्षेत्र से जुड़ा है।

निर्णय के अनुसार, अभियुक्त मोहम्मद समेत अन्य पर स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 21(C) के तहत कार्रवाई की गई थी। यह मामला 9 दिसंबर, 2021 की रात करीब 11:45 बजे की घटना से संबंधित है। आरोपियों पर नशीली दवाओं और मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार और नियमों के उल्लंघन का आरोप था।

अदालत ने फॉर्म-एफ में अपने निर्णय का विस्तृत उल्लेख करते हुए कहा कि अभियुक्तों ने न केवल एनडीपीएस अधिनियम का उल्लंघन किया, बल्कि शासन द्वारा बनाए गए आदेशों की भी अवहेलना की। अदालत ने इस अपराध को अत्यंत गंभीर मानते हुए सख्त सजा का प्रावधान लागू किया।

स्थानीय प्रशासन ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य में नशीले पदार्थों के विरुद्ध सख्त निगरानी जारी है। ऐसे मामलों में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नशीली दवाओं और मनः प्रभावी पदार्थों के सेवन एवं व्यापार के खिलाफ राज्य सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस नीति’ पर सख्ती से अमल किया जा रहा है।

यह फैसला नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के लिए चेतावनी है कि ऐसे अपराधों में कानून अब पहले से अधिक कठोर और निर्णायक रूप से कार्रवाई करेगा। अदालत के इस निर्णय से प्रदेश में यह सशक्त संदेश गया है कि नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार पर अब कोई रियायत नहीं दी जाएगी।











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