भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले राज्य शासन ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। वहीं पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी दी है। राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि रिटायरमेंट के समय विभागीय,न्यायिक कार्रवाई पेंडिंग होने पर भी पेंशन की पात्रता मिलेगी। वहीं निलंबित रहने वाले सरकारी कर्मचारी को भी पेंशन का फायदा मिलेगा। कर्मचारी के सस्पेंड होने के पहले की तारीख तक की अर्हकारी सेवा अवधि अनंतिम पेंशन की गणना के लिए ली जाएगी।
इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय या न्यायिक कार्रवाई जारी रहने पर भी सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को अनंतिम पेंशन की पात्रता होगी। राज्य शासन ने 19 मई 2023 को जारी आदेश में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 में संशोधन किया है, ये संशोधन नियम 64 के स्थान पर स्थापित किए गए हैं, जो 12 दिसम्बर 1990 से लागू समझे जायेंगे।