रायगढ़ टॉप न्यूज 18 जनवरी। गार्ड का काम कर रहे युवक ने शादी का झांसा देते हुए युवती का 6 माह तक शारीरिक शोषण किया और बाद अन्य लड़की से विवाह रचा लिया। इस मामले आरोपी को आजीवन कारावास और 10,000 रुपये का न्यायालय ने जुर्माना किया है।
न्यायलयीन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरसीवां थानांतर्गत ग्राम घरजरा निवासी सरोज कुमार साहू पिता तुलाराम साहू उम्र 27 वर्ष के परिचय की युवती रायगढ़ के मौदहापारा में रहती थी। सरोज भी रायगढ़ आकर गार्ड का काम करने लगा। इसी दौरान युवती से नजदीकियां बढ़ने पर उनके बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। वही सरोज ने युवती को शादी करने का झांसा देते हुए उसका शारीरिक शोषण करने लगा। तकरीबन 6 माह तक यह सिलसिला चला। इसके बाद सरोज अपने माता पिता से उनकी शादी की बात करने जा रहा हुं कह कर गांव वापस चला गया और अन्य युवती से ब्याह रचा लिया।
इधर प्रेमजाल में फंस कर अपनी अस्मत लूटा चुकी युवती को जब इस बात की जानकारी हुई तो उसने थाने की शरण ली। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी सरोज कुमार साहू के विरुद्ध भादवि की धारा 376 व एससीएसटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। अदालत में सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटि जितेंद्र कुमार जैन ने उपरोक्त प्रकरण में आरोपी को दोष सिद्ध करार देते हुए आरोपी सरोज कुमार साहू को धारा 376 के लिए 10 वर्ष का सश्रम कारवास व 5 हज़ार रुपय का अर्थदण्ड व एसटीएससी एक्ट की धारा 3 (2) (v) के अपराध के लिए आजीवन कारावास व 5 हज़ार रुपय के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनूप कुमार साहू ने पैरवी की है।