Raigarh News : शादी करने का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले युवक को 10 साल की सजा .. 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया

0
63

रायगढ़ टॉप न्यूज 5 जनवरी। शादी करने का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर कोर्ट ने 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। उक्त राशि जमा नहीं करने पर 3 माह का अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा। यह फैसला गुरूवार को अपर सत्र न्यायाधीश (F T C) रायगढ़ के न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार जैन की कोर्ट ने सुनाया है।

इस संबंध में न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक युवती ने खरसिया थाना में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि तमनार थाना क्षेत्र के ग्राम बजरमुड़ा निवासी मनोज कुमार राय पिता अरूण कुमार ने शादी करने का प्रलोभन देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी मनोज कुमार राय युवती के मामा का लड़का है और पूर्व से जान पहचान है। युवती दिसंबर 2016 में मदनपुर खरिसया में एक किराये के मकान में अकेली रहती थी और एक बैंक में फिल्ड ऑफिसर के पद पर काम करती थी। इस दौरान आरोपी उसके पास मदनपुर आना जाना करता था तथा उसे शादी का प्रलोभन देकर 14 फरवरी 2018 से लेकर सितंबर 2018 तक कई बार शारीरिक संबंध बनाता रहा तथा बाद में उससे शादी करने से इंकार कर दिया।























ऐसे में इसकी शिकायत पुलिस से की गई। खरसिया पुलिस ने मामले में शिकायत मिलने के साथ जांच कर मामले में आरोपी के खिलाफ 376 (2) (n) के तहत अपराध दर्ज किया। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। इस मामले की सुनवाई माननीय न्यायाधीश जितेंद्र कुमार जैन के न्यायालय में हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने इस मामले में आरोपी को दोषी पाया। ऐसे में आरोपी को 376 (2) (n) के मामले में 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी। साथ ही 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर उसे 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक फास्ट ट्रेक कोर्ट रायगढ़ हरिलाल पटेल ने की।



































LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here