रायगढ़

Raigarh News: मोटर परिवहन अधिनियम के तहत सभी उपक्रमों का पंजीयन अनिवार्य, नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना और सजा का प्रावधान

रायगढ़, 11 अगस्त 2025/ मोटर वाहन चालकों की कार्य अवधि, आराम, ओवरटाइम और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग ने मोटर परिवहन उपक्रमों के लिए पंजीयन अनिवार्य कर दिया है।
सहायक श्रमायुक्त, रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मोटर परिवहन चालकों के काम के घण्टे तथा दुर्घटनाओं के संबंध में रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-295/ 2012 (एस.राजासिकरन विरूद्ध भारत संघ एवं अन्य) में पारित आदेश 17 अप्रैल 2025 के परिपालन में परिवहन वाहनों का संचालन करने वाले ड्राईवरों के कार्य के घण्टे (धारा-13), आराम अंतराल (धारा-14,15), रात्रि कार्य प्रतिबंध (धारा-16), साप्ताहिक विश्राम (धारा-19) व ओवरटाईम (धारा-20) आदि नियमों के अनुपालन हेतु मोटर कर्मकार परिवहन अधिनियम, 1961 के तहत मोटर परिवहन करने वाले संस्थान/ उपक्रम जहां 2 या 2 से अधिक कामगार कार्यरत है उन्हें पंजीयन करवाना अनिवार्य है।

पंजीयन हेतु संस्थान/ उपक्रम प्रमुख द्वारा छ.ग. शासन श्रम विभाग, की वेबसाईट Shramevjayate.cg.gov.in/Public/Moter_Transport_Act_Reg_New.aspx के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन की कार्यवाही कर सकेंगे। अधिनियम की धारा 3 नियम 4 के तहत पंजीयन नहीं कराने पर नियोजक के विरूद्ध धारा 32 के तहत दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी। जिसमें 500 रू. जुर्माना व 3 माह की सजा व दोनों का प्रावधान है। अधिनियम के तहत नियोजक को अधिनियम के मुख्य प्रावधानों का सारांश जिसमें मुख्यरूप से पंजीयन एवं कर्मकारों की कार्य अवधि एवं कल्याण संबंधी उल्लेखित हो का प्रदर्शन कार्यालय परिसर में किया जाना है साथ ही धारा 3 नियम 13 के तहत वाहन पर पंजीयन क्रमांक भी अंकित करना अनिवार्य है। अतएव समस्त मोटर परिवहन उपक्रमों को सूचित किया गया है कि मोटर परिवहन में नियोजित वाहन चालकों की कार्य अवधि अधिनियम अनुसार प्रावधानित करने हेतु मोटर वाहन अधिनियम 1901 के तहत समस्त उपक्रमों का पंजीयन अनिवार्य रूप से करावें।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button