छत्तीसगढ़

CG News: बस को खतरनाक तरीके से रोकने वाले स्टंटबाज पर पुलिस की कड़ी कार्रवाई, बाइक चालक पर BNSS और मोटर यान अधिनियम के तहत केस दर्ज…

धमतरी। धमतरी पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक खतरनाक स्टंट वीडियो पर तुरंत संज्ञान लेते हुए एक बाइक चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इस वीडियो में एक युवक मनीष ट्रेवल्स की बस को तेज रफ्तार से ओवरटेक कर रोकने की कोशिश कर रहा था, जिससे बस में बैठे यात्रियों में दहशत फैल गई। धमतरी पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के निर्देश पर, युवक पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और मोटर यान अधिनियम (Motor Vehicle Act) के तहत सख्त कानूनी कार्यवाही की गई है।

वायरल वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान साहिब बेग (उम्र 19 वर्ष, निवासी जालमपुर, धमतरी) के रूप में हुई है। पुलिस की जांच में सामने आया कि साहिब बेग बिना ड्राइविंग लाइसेंस, बिना हेलमेट और बिना रजिस्ट्रेशन नंबर वाली बाइक चला रहा था। उसका यह कृत्य सड़क पर दूसरों के लिए भी बेहद खतरनाक और लापरवाही भरा था।

कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई:
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के अंतर्गत:

धारा 170: जनता में भय और असुविधा पैदा करने के लिए।

धारा 126: लोक सुरक्षा के लिए प्रतिबंधात्मक कार्यवाही।

धारा 135(3): आदेशों का उल्लंघन करने के लिए।

मोटर यान अधिनियम (Motor Vehicle Act) के अंतर्गत:

धारा 3/181: बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने के लिए।

धारा 184: खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के लिए।

धारा 194(घ): बिना हेलमेट वाहन चलाने के लिए।

धारा 50(2)/177: बिना रजिस्ट्रेशन नंबर वाहन चलाने के लिए।

इन धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक और चालानी कार्यवाही की गई है।

धमतरी पुलिस की अपील:
धमतरी पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पूरी तरह पालन करें। वाहन चलाते समय अपने ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीयन और अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज अपने साथ रखें, और हेलमेट या सीट बेल्ट जैसे सुरक्षा उपकरणों का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। पुलिस ने चेतावनी दी है कि सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासनहीनता, लापरवाही या नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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