Raigarh News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद: पहाड़ी कोरवा आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा, 7 लाख मुआवजे की अनुशंसा
Raigarh News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद: पहाड़ी कोरवा आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा, 7 लाख मुआवजे की अनुशंसा
रायगढ़। विशेष न्यायाधीश शहाबुद्दीन कुरैशी की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी अकील साय पहाड़ी कोरवा को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आजीवन कारावास का अभिप्राय आरोपी के शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक होगा। इसके साथ ही आरोपी पर 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।
मामला धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, अपराध क्रमांक 257/2021 में नाबालिग पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। घटना 14 दिसंबर 2021 की शाम की बताई गई है। शिकायत के मुताबिक, पीड़िता अपनी सहेली के साथ गांव में एक शादी समारोह में जा रही थी। इसी दौरान आरोपी उसे कथित तौर पर रास्ते से जबरन जंगल की ओर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता की सहेली ने घर पहुंचकर घटना की जानकारी उसके पिता को दी। इसके बाद परिजनों ने पीड़िता की तलाश शुरू की। कुछ समय बाद वह घर लौटी और अपने पिता को घटना की जानकारी दी। अभियोजन के अनुसार, उस समय उसकी हालत खराब थी और शरीर से खून बह रहा था। इसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया।
पीड़िता के पिता की सूचना पर धरमजयगढ़ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान साक्ष्य एकत्र करने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 भारतीय दंड संहिता तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत न्यायालय में चालान पेश किया।
विशेष न्यायालय में सुनवाई के दौरान साक्षियों के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
न्यायालय ने पीड़ित को विधिक सेवा प्राधिकरण, रायगढ़ के माध्यम से 7 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की अनुशंसा भी की है। मामले में राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती अर्चना मिश्रा ने पैरवी की।