Raigarh News: नाबालिग को बरगला कर करता रहा अनाचार, आरोपी को 20 साल कड़ी कैद, 5 हजार का जुर्माना

रायगढ़ August 23, 2025 रिपोर्टर: raigarh top news
Raigarh News: नाबालिग को बरगला कर करता रहा अनाचार, आरोपी को 20 साल कड़ी कैद, 5 हजार का जुर्माना

Raigarh News: नाबालिग को बरगला कर करता रहा अनाचार, आरोपी को 20 साल कड़ी कैद, 5 हजार का जुर्माना

रायगढ़। नाबालिग को बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देते हुए अनाचार करने के मामले में पाक्सो एक्ट की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि पीडिता की मां प्रार्थी ने थाना-बालकोनगर, जिला कोरबा में इस आशय की लिखित शिकायत की है कि वह अपने पति एवं बच्चों के साथ रहती है। उसका अपने पति के साथ अच्छा संबंध नहीं था। उसके पति की मृत्यु के पक्षात् अपनी पुत्री पीडिता उम्र 14 वर्ष एवं पुत्र अपने दादा-दादी के पास रहते है। 29 मार्च 2024 को वह अपनी पुत्री पीडिता को अपने पास लेकर आई थी और पीडिता उसके साथ रह रही थी। 10 मई 2024 को पीडिता के मोबाइल को देखी तो पीडिता कान्हू उर्फ कन्हैया दास महंत 29 साल, निवासी सहदेवपाली से मोबाइल में ज्यादा बात करती थी तो वह मोबाइल को अपने पास रख ली तो पीडिता उससे विवाद करने लगी और जाऊंगी कहकर अपने कपडा पैक कर ली थी। इस दौरान पीड़िता को उसकी मां ने समझाया कि वह उसे घर छोड देगी तब पीडिता घर में रखे सिंदूर को स्वतः पी ली तब यह घरेलू उपचार कर उल्टी करवाये जाने पर वह ठीक हो गई। दूसरे दिन 12 मई 2024 को अपने बडे पिता के घर गयी और बोली कि घर पहुंचा दो तो उसके बड़े पापा एक-दो दिन में पहुंचा दूंगा बोले तब पीडिता अपनी मर्जी से चली गई।

पीडिता के मां के द्वारा कान्हू उर्फ कन्हैया दास महंत से मोबाइल से बात कर पीडिता के संबंध में पूछे जाने पर पीडिता को उसके पास नहीं होना बताया गया। 14 मई 2024 को पीडिता एवं कान्हू उर्फ कन्हैया दास महंत उसके घर आये तथा पीडिता द्वारा मोटरसायकल से गिरने से चोट लगना बताया था और पूछताछ में पीडिता ने बताया कि एक वर्ष पूर्व से कान्हू उर्फ कन्हैया दास महंत के द्वारा बहला-फुसलाकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया है।

पीड़िता की मां ने बालको नगर थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया गया जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 6 लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई, पुलिस की विवेचना के दौरान पीड़िता के कथत तथा अन्य विषयों पर खुलासा होनें के बाद इस मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 376 (2) (ढ) का अपराध पंजीबद्ध कर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफटीएससी पाक्सो की अदालत में प्रस्तुत किया गया, जहां विद्वान न्यायाधीश देवेन्द्र साहू ने दोनों पक्षों की सुनवाई पश्चात आरोपी कान्हू उर्फ कन्हैया दास महंत को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 5 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया है। अर्थदण्ड न पटाने पर आरोपी को अतिरिक्त चार माह का कारावास भुगताने की व्यवस्था निर्णय में दी गई है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की।

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