CG NEWS: जमीन रजिस्ट्री के नाम पर 16.98 लाख की धोखाधड़ी: राजनांदगांव पुलिस ने मुंबई से आरोपी को किया गिरफ्तार

राजनांदगांव, 31 जुलाई 2025: राजनांदगांव जिले की सोमनी पुलिस ने जमीन की रजिस्ट्री कराने के नाम पर ₹16,98,100/- की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी पी. विजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को मुंबई से हिरासत में लिया गया है।
क्या है पूरा मामला?
प्रार्थियों ने सोमनी थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें ग्राम सांकरा स्थित बालाजी ड्रीम सिटी में प्लॉट खरीदने के लिए पी. विजय कुमार से संपर्क हुआ था। पी. विजय कुमार के माध्यम से बालाजी ड्रीम सिटी, टेडेसरा के आवासीय प्लॉट नंबर 72 (रकबा 2256.28 वर्गफीट) का सौदा ₹15,56,819/- में तय हुआ था। इसके लिए प्रार्थियों ने बयाना और अन्य खर्चों के तौर पर आरोपी को ₹11,27,000/- दिए थे।
इसी तरह, बालाजी ड्रीम सिटी, टेडेसरा के प्लॉट नंबर 154 और 155 का सौदा ₹13,69,588/- में तय हुआ, जिसके लिए आरोपी पी. विजय कुमार को बयाना और अन्य खर्चों के लिए कुल ₹5,71,100/- दिए गए।
आरोपी पी. विजय कुमार ने प्रार्थियों को इन प्लॉटों की रजिस्ट्री कराने का झांसा दिया। उसने छलपूर्वक एक विक्रय पत्र तैयार किया और उसी के साथ एक आम मुख्तयारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी) भी तैयार करवा लिया। आरोपी ने सभी मूल दस्तावेज अपने पास रख लिए। इस प्रकार, पी. विजय कुमार ने रजिस्ट्री कार्यालय में पंजीकरण का नाटक करके और धोखे से आम मुख्तयारनामा के कागजात बनवाकर प्रार्थियों के साथ कुल ₹16,98,100/- की धोखाधड़ी की।
पुलिस की कार्रवाई
शिकायत के आधार पर, थाना सोमनी में आरोपी पी. विजय कुमार के विरुद्ध अपराध क्रमांक 101/2025 धारा 420 भादवि और 123/2025 धारा 318(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन और नगर पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र नायक के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी सोमनी, उप निरीक्षक प्रमोद श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया।







आरोपी की तलाश के दौरान, मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने आरोपी पी. विजय कुमार (पिता पी. रवि कुमार, उम्र 35 साल, निवासी फ्लैट नं. ई/601, न्यू दीन दयाल कॉलोनी, खम्हरिया, जुनवानी, भिलाई) को स्मृति नगर, भिलाई से हिरासत में ले लिया।
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने प्रमोद कुमार कुमरे (निवासी जानकीपुरम, लखनऊ) से बालाजी ड्रीम सिटी, टेडेसरा में एक आवासीय प्लॉट बेचने के लिए ₹15,56,819/- में सौदा कर ₹11,27,000/- का बयाना और अन्य खर्च प्राप्त किया था। इसी तरह, उसने तारकेश्वर नाथ से दो प्लॉट ₹13,69,588/- में बेचने का सौदा कर ₹5,71,100/- का बयाना और अन्य खर्च प्राप्त किया था।
उसने यह भी बताया कि मूल भूमि स्वामी से रजिस्ट्री नहीं होने और दोनों खरीदारों द्वारा रजिस्ट्री के लिए परेशान किए जाने पर, उसने प्रमोद कुमरे और तारकेश्वर नाथ को रजिस्ट्री की बात कहकर राजनांदगांव स्थित रजिस्ट्रार कार्यालय बुलाया। वहां उसने धोखाधड़ी से उपरोक्त जमीन का अपने नाम से आम मुख्तयारनामा तैयार करवाया और दस्तावेजों पर महेंद्र कुमरे (प्रमोद कुमरे का नाम गलती से आया प्रतीत होता है) और तारकेश्वर नाथ से हस्ताक्षर करवा लिए। आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने कमीशन के लालच में लाभ कमाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से रजिस्ट्री कराने के नाम पर छलपूर्वक विक्रय पत्र और आम मुख्तयारनामा तैयार कर दोनों पर हस्ताक्षर लिए और मूल दस्तावेज अपने पास रख लिए।
गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई
पुलिस ने आरोपी से सभी मूल दस्तावेज विधिवत जब्त कर लिए हैं। पी. विजय कुमार द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने के बाद उसे माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
इस पूरी कार्यवाही में थाना प्रभारी सोमनी उप निरीक्षक प्रमोद श्रीवास्तव, प्र.आर. डूलेश्वर साहू, आर. काली चरण देशमुख, लीला साहू, बेनु नेताम और गुलाब चंद्राकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पुलिस की इस कार्रवाई से धोखाधड़ी के मामलों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।