CG: शराबी शिक्षक निलंबित, कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर डीईओ की कार्रवाई, आदेश जारी

छत्तीसगढ़ February 10, 2026 • रिपोर्टर: raigarh top news
CG: शराबी शिक्षक निलंबित, कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर डीईओ की कार्रवाई, आदेश जारी

CG: शराबी शिक्षक निलंबित, कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर डीईओ की कार्रवाई, आदेश जारी

 

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में शराबी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने यह कार्रवाई की है। निलंबित सहायक शिक्षक का नाम अंशुराम कमार है। निलंबन अवधि में अंशुराम कमार सहायक शिक्षक एलबी का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बास्तानार निर्धारित किया जाता है।

 

जिला शिक्षा अधिकारी बीआर बघेल द्वारा सहायक शिक्षक एलबी प्राथमिक शाला फाफनी विकासखण्ड-बस्तर अंशुराम कमार को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

जारी आदेश के अनुसार कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बस्तर के माध्यम से अंशुराम कमार सहायक शिक्षक एलबी प्राथमिक शाला फाफनी विकासखण्ड-बस्तर के द्वारा नियमित शराब सेवन कर अध्यापन कार्य करने एवं शासकीय आदेशों एवं निर्देशों की अवहेलना करना तथा शासकीय कार्यों में लापरवाही किए जाने संबंधी प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के उपनियम के उल्लंघन का प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

 

निलंबन अवधि में अंशुराम कमार सहायक शिक्षक एलबी का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बास्तानार निर्धारित किया गया है। संबंधित को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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