रायगढ़

Raigarh News: रायगढ़ में गंदगी फैलाने और अतिक्रमण पर चला निगम का चाबुक, ₹12,000 जुर्माना; केवड़ाबाड़ी मार्केट भी व्यवस्थित

रायगढ़, 4 जुलाई 2025। रायगढ़ नगर निगम ने शुक्रवार सुबह शहर भर में गंदगी फैलाने और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। कमिश्नर  बृजेश सिंह क्षत्रिय के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान के दौरान कई संस्थानों पर जुर्माना लगाया गया और केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड मार्केट को व्यवस्थित किया गया।

अतिक्रमण और गंदगी पर जुर्माना
कमिश्नर श्री क्षत्रिय ने सुबह शहर के विभिन्न इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान रामनिवास टॉकीज चौक के पास एक जूस दुकान द्वारा नाले पर अतिक्रमण कर सामान बाहर बेचने पर कड़ी फटकार लगाई गई और एक हजार रुपए का जुर्माना किया गया। इस दुकान को पहले भी चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसने अतिक्रमण नहीं हटाया था।

इसी तरह, तुलसी होटल द्वारा सड़क पर कचरा फेंककर गंदगी फैलाने पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। दोनों ही संस्थानों के संचालकों को चेतावनी दी गई कि दोबारा ऐसा करने पर उनके सामान जब्त कर लिए जाएंगे और भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

हाल ही में, उर्दना बस्ती में मेंता इंटरप्राइजेज नामक दुकान ने भी दुकान के बाहर सामान रखकर व्यवसाय कर रखा था, जिससे आवागमन में परेशानी हो रही थी। लोगों की शिकायत के बाद अतिक्रमण निवारण दस्ते ने इस दुकान पर 10 हजार रुपए का जुर्माना किया और उसे दुकान के अंदर सामान रखकर व्यवसाय करने की चेतावनी दी।

कमिश्नर श्री क्षत्रिय ने सभी सफाई दरोगाओं को निर्देश दिए हैं कि वे नाले के ऊपर हुए अतिक्रमणों को गंभीरता से लें, कड़ी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाएं और भारी जुर्माना लगाएं, क्योंकि ऐसे अतिक्रमणों के कारण पानी निकासी में समस्या आती है। इसके बाद सभी सफाई दरोगा और स्वच्छता सुपरवाइजर अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को नाले से अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दे रहे हैं और उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने की बात कह रहे हैं।

सब्जी और मटन मार्केट भी व्यवस्थित
निगम कमिश्नर श्री क्षत्रिय ने केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड स्थित सब्जी और मटन मार्केट से भी अतिक्रमण हटाने और उसे व्यवस्थित करने के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों के तहत, शुक्रवार को दुकान क्रमांक 1, 2, 3, 5 और 6, जो दुकान के बाहर सामान रखकर व्यवसाय कर रहे थे, उनके सामान दुकान के अंदर रखवाए गए। उन्हें चेतावनी दी गई कि अगर दोबारा दुकान के बाहर सामान रखा गया, तो सख्त जब्ती और जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।

मटन मार्केट के व्यापारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए कि वे चिकन, मटन और मछली के अपशिष्ट को नालियों में या कहीं भी न फेंकें, बल्कि उनका विधिवत निस्तारण करने के लिए नामित एजेंसी को दें। निगम की टीम ने प्रत्येक दुकान में जाकर उन्हें व्यवस्थित रहने, मार्केट के अंदर के रास्तों को साफ रखने, गंदगी न फैलाने और ग्राहकों की सुविधा का ध्यान रखते हुए व्यवसाय करने की समझाइश दी।









































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