Jashpur News: दो गुण्डा बदमाशों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक जशपुर की अनुशंसा पर कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने जारी किया जिला बदर का आदेश

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जशपुरनगर। जिला दण्डाधिकारी डॉ. रवि मित्तल (IAS) ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले के 02 बदमाशों को पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह (IPS) की अनुशंसा पर जिला बदर का आदेश दिया है। बदमाश नारायण यादव निवासी बटईकेला थाना कांसाबेल एवं दिलीप गुप्ता निवासी पुरानी बस्ती पत्थलगांव के निवासी हैं। विगत दिनों पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा अंकित गर्ग (IPS) के द्वारा पुलिस अधीक्षकों के साथ लिए गए समीक्षा बैठक में निर्देश दिया था कि जिले के अंदर जितने भी ऐसे गुंडा बदमाश है जिनके खिलाफ थानों में एक से अधिक अपराध दर्ज है उन पर जिला बदर की कार्यवाही सुनिश्चित करें। जिसका पालन करते हुए पुलिस अधीक्षक जशपुर द्वारा 06 गुंडा बदमाशों की सूची जिला कलेक्टर को जिला बदर के लिए अनुशंसा करते हुए प्रेषित किया गया था। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट पर कलेक्टर ने 02 आदतन गुंडा बदमाशों के विरूद्ध जिला बदर का आदेश जारी किया है।

बदमाश नारायण यादव उम्र 39 साल, ग्राम बटईकेला थाना कांसाबेल का निवासी है, यह अत्यंत बदमाश प्रवृत्ति का व्यक्ति है एवं झूठी शिकायत करने का आदि है। इसके विरूद्ध थाना कांसाबेल में मारपीट, गाली-गलौज, छेड़छाड़, अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार, दुष्कर्म जैसे 07 प्रकरण पंजीबद्ध हैं, एवं 63 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई है। उक्त बदमाश के विरूद्ध पूर्व में दिनांक 07.12.2018 से 06.12.2019 तक एक वर्ष की अवधि के लिये जिला बदर की कार्यवाही की जा चुकी है, उक्त अवधि में जशपुर जिला समीपवर्ती जिला सरगुजा, बलरामपुर, रायगढ़, कोरबा एवं बिलासपुर की सीमा से बाहर रहा है। इसके उपरांत भी इसके चाल-चलन एवं अपराधिक कृत्य पर अंकुश नहीं लगा है।









दूसरा बदमाश दिलीप गुप्ता उम्र 40 साल पुरानी बस्ती पत्थलगांव का निवासी है, इसके विरूद्ध थाना पत्थलगांव में हत्या, हत्या करने का प्रयास, मारपीट, छेड़छाड़ करने जैसे कई प्रकरण पंजीबद्ध हैं। इसके विरूद्ध रायगढ़ जिले के रैरूमा चैकी में भी छेड़छाड़ करने का अपराध दर्ज है। इसके विरूद्ध 05 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई है। दिलीप गुप्ता के चाल-चलन एवं अपराधिक कृत्य पर अंकुश नहीं लगा है। दोनों बदमाश को सुधरने का मौका दिया गया था।

उक्त दोनों बदमाशों के विरूद्ध जिला कलेक्टर जशपुर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(ख) के तहत् कार्यवाही करते हुये उक्त दोनों बदमाशों को दिनांक 27.03.2024 से 26.09.2024 कुल 06 माह तक की कालावधि के लिये निष्कासित करने का आदेश दिया गया है। कलेक्टर के फरमान में स्पष्ट कहा गया है कि दोनों बदमाशों को 24 घण्टे के अन्दर जिला से बाहर जाना होगा। इस दौरान बदमाशों पर पुलिस की सतत निगरानी रहेगी।





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