शराब घोटाला मामले मे ईओडब्लू के द्वारा गिरफ़्तारी और रिमांड के खिलाफ अनवर ढेबर की याचिका पर सुनवाई,EOW को जारी हुआ नोटिस
Raipur। शराब घोटाला मामले में एसीबी के द्वारा गिरफ़्तार किए जाने और उन्हे रिमांड पर लिए जाने को विधि विरुद्ध बताते हुए अनवर ढेबर ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो के इओडब्लू को जवाब के लिए नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई दो हफ़्ते बाद होगी।
क्या कह रही है याचिका
याचिका एसीबी की एफ़आइआर की विधिक अधिकारिता को चुनौती देती है। याचिका में यह बताया गया है कि, एसीबी की एफ़आइआर ईडी की ईसीआईआर पर आधारित है। एसीबी की एफ़आइआर में प्रार्थी/सूचक भी ईडी ही है। ईडी की ईसीआईआर समेत कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट ने शून्य घोषित कर दिया था। एसीबी ने विधिक अधिकारिता विहीन एफ़आइआर पर अनवर ढेबर को गिरफ़्तार किया और रिमांड पर लिया। याचिका के अनुसार गिरफ़्तारी और रिमांड के कारणों की लिखित जानकारी नहीं दी गई इसलिए ईओडब्लू की यह कार्यवाही ‘क़ानून के खिलाफ’ है।
हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
हाईकोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई की है। याचिकाकर्ता अनवर ढेबर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता निखिल गोयल तथा राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा उपस्थित थे। चीफ़ जस्टिस रमेश सिन्हा ने याचिका के दृष्टिगत ईओडबलू को जवाब के लिए नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार को दो हफ़्ते के भीतर जवाब दाखिल करना है।