CG: 11 करोड़ की ‘धोखाधड़ी’ या झूठा आरोप? हाईकोर्ट के फैसले ने पलटा पूरा मामला!
नानक और मुकेश बंसल को मिली राहत, कोर्ट में शिकायतकर्ता नहीं दे सका ठोस सबूत

रायपुर। 11 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के सनसनीखेज मामले में आज एक बड़ा मोड़ आया जब हाईकोर्ट ने नानक बंसल एवं मुकेश बंसल की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली। यह फैसला उस वक्त आया जब शिकायतकर्ता निमेंश प्रताप सिंह कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर सका, जिससे आरोपों की वैधता पर प्रश्नचिन्ह लग गया।
नानक बंसल के अधिवक्ता हरि अग्रवाल ने जनकर्म से चर्चा करते हुए बताया कि न्यायालय के समक्ष सभी तथ्यों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा, “विक्रय-समन्वय या किसी प्रकार के वित्तीय लेनदेन का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया। कोर्ट ने प्रथम दृष्टि में यह मामला धोखाधड़ी का प्रतीत नहीं पाया और अग्रिम जमानत स्वीकार की गई।”
इस मामले में हाईकोर्ट का यह निर्णय बंसल परिवार के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। वहीं, शिकायतकर्ता की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।