Raigarh News: हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, अपर सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला

रायगढ़ September 30, 2025 रिपोर्टर: raigarh top news
Raigarh News: हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, अपर सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला

Raigarh News: हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, अपर सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला

रायगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने हत्या के आरोपी लेदाराम उर्फ लेद्दा राम तिर्की को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा 1000 के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मसीह तिर्की के द्वारा 2 अगस्त 2022 को इस आशय की सूचना लैलूंगा थाने में दी गई कि 1 अगस्त 2022 को उसके खेत में धान रोपाई करने मृतक ईरनीयुस तिर्की एवं उसकी पत्नी सुकांति तिर्की को बुलाए थे ,धान रोपाई कर शाम करीब 6 बजे खेत से वापस आए तो उसके घर में सभी के लिए खाना बना था, खाना खाकर रात्रि करीब 9बजे वह अपनी पत्नी बच्चों के साथ अपने कमरे में सोने चला गया। रसोई में उसके पिता अभियुक्त लेदाराम एवं उसकी मां सूखनी तिर्की तथा मृतक इरेनीयुस तिर्की खाना खा रहे थे। इसी दौरान मृतक इरेनीयुस और उसके पिता लेदाराम के बीच जमीन विवाद को लेकर बातचीत बढ़ गई और उसके पिता लेदा राम ने मृतक इरेनीयुस के सिर में और चेहरे में धारदार टांगी से चोट पहुंचाया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी।

सूचना कर्ता मसीह तिर्की की सूचना के आधार पर थाना लैलूंगा मैं अभियुक्त लेदाराम तिर्की के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई तथा विवेचना पश्चात न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश घरघोडा ने मामले की सुनवाई करते हुए मामले के सभी साक्षियों का बयान दर्ज कराया तथा दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं का तर्क श्रवण करने के पश्चात अभियुक्त लेदाराम तिर्की को धारा 302 के तहत सिद्धदोष पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 1000 के अर्थ दण्ड से दंडित किया है।

उल्लेखनीय है कि अपरसत्र न्यायाधीश में मृतक के वारिसों को क्षतिपूर्ति के लिए 100000 प्रदान करने के अनुशंसा करते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ को सूचना दी है। प्रकरण में राज्य की ओर से अपरलोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पक्ष रखा।

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