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टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, सरकार ने ITR फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाई, जानें नई तारीख

ITR filing last date 2025: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तिथि में बदलाव करते हुए सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी हैं. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) की ओर से ऑडिटेड केस और कॉरपोरेट टैक्सपेयर्स के लिए अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2025 से बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दी है.

जिसका सीधा लाभ लाखों कारोबारियों, कंपनियों और टैक्सपेयर्स को होगा. अब वे 10 दिसंबर तक आईटीआर भर सकते हैं. बाढ़ और प्राकृतिक आपदा के कारण कुछ राज्यों के टैक्सपेयर्स को आईटीआर भरने में परेशानी हो रही थी. सरकार ने इस बात पर ध्यान देते हुए टैक्स फाइल करने की अंतिम तिथि में बदलाव किया हैं. जिससे सभी टैक्सपेयर्स को लाभ मिलेगा और टैक्स फाइल करने के लिए अतिरिक्त समय भी.

  विभाग ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

इनकम टैक्स विभाग की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस संबंध में एक पोस्ट किया गया. विभाग की ओर से जानकारी दी गई कि, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की ओर से असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को 31 अक्टूबर 2025 से बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 करने का फैसला लिया गया है.

साथ ही, ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख भी 10 नवंबर 2025 तक बढ़ाई गई है. विभाग के इस निर्णय से टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी.

हाईकोर्ट के निर्देश बाद CBDT ने बदली तारीख

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से निर्देश दिया गया था कि, विभाग इनकम टैक्स रिटर्न की अंतिम तारीख में बदलाव करें और इसे आगे बढ़ाए. दोनों हाईकोर्ट्स ने निर्देश दिया था कि, टैक्स ऑडिट केसों की डेडलाइन को 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया जाए. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 5 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए सरकार को यह निर्देश दिया था. इसके साथ ही गुजरात हाईकोर्ट ने भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को इनकम टैक्स फाइलिंग की अंतिम तारीख आगे बढ़ाने को लेकर निर्देशित किया था.









































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