सारंगढ़ के 6 पंचायत के पूर्व सरपंच-सचिवों पर 1 करोड़ रूपये से अधिक की राशी बकाया होने पर गिरफ्तारी वारंट हुआ जारी

सारंगढ़। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला के सारंगढ़ अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी प्रखर चंद्राकर (आईएएस) के द्वारा निमार्ण कार्य नही कर राशी का आहरण करने वाले आधा दर्जन ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच और सचिवो से लगभग 1 करोड़ रूपये की राशी वसूली करने के लिये गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया है।
जिससे हड़बड़ाये कुछ सचिव के द्वारा कुछ राशी तत्काल जमा कर मोहलत मांगी गई है। उक्त नोटिस प्रखर चन्द्राकर (आई.ए.एस.) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सारंगढ़ द्वारा पंचायत विभिन्न निर्माण कार्य नहीं किए जाने से बकायादारो के विरूद्ध कडी रूख ईख्तियार करने हुए पंचायत राज अधिनियम की धारा-92 के तहत जारी किया गया है।
दरसअल सारंगढ़ में पंचायती राज के तहतग्राम पंचायत में निमार्ण कार्यों की एजेंसी सरपंच को बनाया जाता है और सचिव को पूरा कार्य मे संपादन करने की जवाबदारी दिया जाता है। ऐसे में अपने अधिकार का दुरूपयोग करते हुए ग्राम पंचायत में निमार्ण और विकास कार्य के लिये आया राशी को आहरण करके विकास कार्य और निमार्ण कार्य नहीं कराने वाले सचिव और पूर्व सरपंचो की फेरहिस्त लंबी होते जा रही थी। ऐसे में युवा आईएएस अधिकारी एसडीएम सारंगढ़ प्रखर चंद्राकर ने पंचायती राज के इस सबसे बड़े घोटाले के नस को दबाते हुए ऐसे बकायादारो पर कड़ी कार्यवाही कर शासकीय राशी को जमा कराने का अभियान छेड़ा हुआ है। गत सप्ताह ग्राम पंचायत भंवरपुर के तात्कालिक सचिव
आलोक थवाईत को 12 लाख रूपये के आहरण कर विकास कार्य नहीं करने के आरोप में जेल भेज दिया गया है वहीं अब आधा दर्जन से अधिक ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच और सचिवो को राशी जमा करने अथवा जेल भेजने का चेतावनी दिया गया है। एसडीएम प्रखर चंद्राकर (आईएएस) के द्वारा जारी सूची के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत गंजाईभौना के सरपंच और सचिव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। यहा पर सरपंच से 1.05 लाख रूपये तथा सचिव दौलतराम जायसवाल से 1.05 लाख रूपये का बकाया था। वारंट जारी होते ही सचिव के द्वारा पूर्ण राशी को जमा कर दिया गया। वही ग्राम पंचायत-गोडिहारी के बकाया राशी 13,82,750 रूपये पूर्व सरपंच
रेड़ा के पूर्व सरपंच-सचिव पर 10 लाख रूपये वसूली शेष, वारंट जारी होने पर सचिव ने जमा किया 5 लाख रूपये गंजाईभौना के सचिव ने जमा किया बकाया 1 लाख रूपये, अनुविभाग सारंगढ़ में पंचायत के बकायादारों खैर नहीं
क्या कहते हैं एसडीएम
एसडीएम प्रखर चंद्राकर ने बताया कि नियत समय-सीमा में बकायादारी द्वारा राशी जमा नहीं किए जाने परिणाम में धन, भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल किया जा सकेगा। तामली वारंट के जरिये वस्तुओं/ अभिलेख वसूल किये जाने सकेगे और गिरफतारी वारंट के जरिये 30 दिन की कालावधि के लिए परिरूद्ध रखने के लिए संबंधित सचिव ओर सरपंच को सिविल जेल भेजा जा सकेगा।
श्रीमती हेमलता अरिल्ले तथा 13,82,750 की वसूली हेतु दौलत जायसवाल तत्कालीन सचिव के विरूद्ध गिरफतारी वारंट जारी किया गया। जहा पर सचिव दौलत जायसवाल द्वारा 500000/-रु. जमा की शेष बकाया अगली तिथि के पूर्व जमा करने हेतु निवेदन किया गया जिसके कारण से उनका वारंट को शिथिल किया गया है। इसी तरह ग्राम पंचायत रेडा के बकाया राषि 4,86,000-4,86,000/-बकाया सामने आने पर भू.पू. सरपंच तथा तत्का. सचिव द्वारा 3,00,000/-जमा किया गया। सारंगढ़ ब्लाक के ग्राम पंचायत अमलीपाली व के बकाया राषि 13,82,750