कारखानों में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर 10 आपराधिक प्रकरण दर्ज, 11.83 लाख रुपये का अर्थदंड
कारखानों में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर 10 आपराधिक प्रकरण दर्ज, 11.83 लाख रुपये का अर्थदंड
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, अगस्त-सितंबर में श्रम न्यायालय ने 12 प्रकरणों में कारखाना प्रबंधन पर लगाया जुर्माना
रायगढ़, 12 अक्टूबर 2026/ जिले में स्थापित कारखानों में सुरक्षा मानकों और श्रम कानूनों के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। निरीक्षण के दौरान विभिन्न उल्लंघन पाए जाने पर अगस्त और सितंबर 2026 में 10 आपराधिक प्रकरण श्रम न्यायालय, रायगढ़ में दायर किए गए हैं। वहीं, इन दोनों महीनों में श्रम न्यायालय ने कारखाना प्रबंधन को दोषी पाते हुए 12 प्रकरणों में कुल 11 लाख 83 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा रायगढ़ श्री राहुल पटेल ने बताया कि कारखानों में सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन पर कारखाना अधिनियम, 1948, छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली, 1962 तथा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 एवं संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जाती है। इसके अंतर्गत कारखानों के अधिभोगियों, प्रबंधकों और संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं।