छत्तीसगढ़

पूर्व डिप्टी सीएम के बेटे, बहू और पोती की हत्या के मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दो को उम्रकैद, तीन बरी

 

बिलासपुर: पूर्व उप मुख्यमंत्री प्यारे लाल कंवर के बेटे, बहू और चार साल की पोती की हत्या के मामले में हाई कोर्ट ने 5 साल बाद बड़ा फैसला सुनाया है। ( Korba Triple Murder Case) कोर्ट ने दो को उम्रकैद, तीन को बरी किया है। बता दें कि निचली अदालत ने पांचों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

दिग्विजय सिंह की सरकार में पूर्व उप मुख्यमंत्री प्यारे लाल कंवर के बेटे हरीश कंवर, बहू सुमित्रा कंवर और चार वर्षीय पोती याशिका कंवर की भैसमा गांव स्थित निवास में 21 अप्रैल, 2021 को निर्मम हत्या कर दी गई थी। जांच में पारिवारिक जमीन के मुआवजे को लेकर प्यारेलाल के बड़े बेटे हरभजन सिंह कंवर, हरभजन की पत्नी धनकुंवर, धनकुंवर के भाई परमेश्वर कंवर और सुरेंद्र कंवर तथा परमेश्वर के दोस्त रामप्रसाद मन्नेवार पर हत्या का आरोप लगा था।

वारदात की पूरी कहानी
अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक अधिकारी कृष्ण कुमार द्विवेदी ने बताया कि उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम भैसमा में 21 अप्रैल 2021 की सुबह लगभग सवा चार बजे एक घटना हुई थी। हत्यारों ने अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री रहे प्यारेलाल कंवर के पुत्र हरीश कंवर, हरीश की पत्नी सुमित्रा और बेटी याशिका की हत्या की थी। हत्या में इस्तेमाल किए गए लोहे के दो कत्ता को भैसमा के पास एक डेम में फेंक दिया था। हत्याराें ने तीनों के चेहरे, सिर, गर्दन, मुंह, नाक, कान, पैर पर कई बार हमला किया था। हरीश कंवर के गर्दन के टुकड़े-टुकड़े हो गए थे। उनकी मृत्यु हो गई थी।

घटना के बाद आरोपी फरार हो गए थे। उन्होंने सबूत नष्ट करने की कोशिश किया था। मामले में पुलिस ने हत्या और सबूत नष्ट करने का केस दर्ज किया था। इसकी सुनवाई कोरबा के तृतीय अपर सत्र न्यायालय में चल रही थी। न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे की अदालत ने मामले में गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों को दोषी ठहराया।

निचली अदालत ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा
सभी को आईपीसी की धारा 120बी/34 (साजिश), 201 (सबूत नष्ट करना), 302 (हत्या) एवं 406 (विश्वासघात करना) में कोर्ट ने दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। इसमें परमेश्वर कंवर, रामप्रसाद मन्नेवार, हरभजन सिंह कंवर, धनकुंवर और सुरेंद्र सिंह कंवर शामिल हैं। जब कोर्ट में सजा सुनाया जा रहा था दोषी कटघरे में खड़े थे। सजा सुनकर धनकुंवर के आंख से आंसू बहने लगे। अन्य दोषी भी मायूस नजर आए। कोर्ट का फैसला आते ही पुलिस ने दोषियों को गिरफ्तार कर लिया।







 



IMG-20240424-WA0003
previous arrow
next arrow

raigarh top news

www.raigarhtopnews.com दैनिक हिन्दी न्यूज वेबसाईट है और रायगढ़ जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय व सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला न्यूज वेबसाईट है। www.raigarhtopnews.com पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश व रायगढ़ जिले की शासकीय व अर्द्धशासकीय योजनाओं के साथ सभी खबरों को प्राथमिकता के साथ प्रसारित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है।
Back to top button