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राजपाल यादव ने विदेश यात्रा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से मांगी इजाजत, चेक बाउंस से जुड़ा है मामला

Rajpal Yadav:  दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें उन्होंने दिवाली कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दुबई जाने की इजाजत मांगी है. कोर्ट ने इस पर दिल्ली पुलिस और एक निजी फर्म मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जवाब मांगा है. यह मामला चेक बाउंस से जुड़ा है जिसमें राजपाल यादव पहले ही दोषी ठहराए जा चुके हैं और मामला अभी दिल्ली हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका के रूप में लंबित है. जस्टिस रविन्द्र डुडेजा की बेंच ने कहा कि अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी.

राजपाल के वकील ने कहा कार्यक्रम में लेना है हिस्सा
दिल्ली हाई कोर्ट में अभिनेता राजपाल यादव की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि अभिनेता को बिहारी ग्लोबल कनेक्ट नाम की एक कंपनी ने 17 से 20 अक्टूबर तक दुबई में होने वाले दिवाली कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है. इसलिए उन्हें इन तारीखों में विदेश यात्रा की अनुमति दी जाए.

राजपाल यादव को पहले भी मिल चुकी है इजाजत
दिल्ली हाई कोर्ट में वकील ने दलील देते हुए कहा कि राजपाल यादव को पहले भी कई मौकों पर विदेश यात्रा की अनुमति दी जा चुकी है और उन्होंने हर बार कोर्ट के नियमों का पालन किया है. पिछले साल जून 2024 में भी दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस केस में उनकी सजा को अस्थायी रूप से निलंबित किया था ताकि वे सम्बंधित पक्षकार के साथ समझौते की संभावना तलाश सकें.

वित्तीय लेनदेन से जुड़ा हुआ है यह मामला
दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल अर्जी के मुताबिक वकील यह विवाद एक फिल्म निर्माण के लिए किए गए वित्तीय लेनदेन से जुड़ा है. जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी. इस कारण अभिनेता को भारी नुकसान हुआ. वकील के मुतबिक राजपाल यादव इस मामले में पहले ही करीब तीन महीने की कैद काट चुके हैं. फिलहाल यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट मध्यस्थता केन्द्र में लंबित है. हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है ऐसे में देखना होगा कि 14 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में राजपाल यादव को राहत मिलती है या फिर नहीं.



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