रायगढ़

आरपीएफ ने राधे कंप्यूटर स्टेडियम रोड में मारा छापा हजारो की 15 नग रेलवे ई टिकट बनाते एक युवक को किया गिरफ्तार

रायगढ़। रे.सु.ब पोस्ट रायगढ़ की विशेष टीम ने चक्रधर नगर पुलिस के साथ गुरुवार दिनांक 31 जुलाई को रेल अधिनियम के तहत विशेष अभियान चलाकर रेल्वे के ई टिकट का व्यापार करते एक आरोपी को गिरफ्तार करने में अहम कामयाबी हासिल की है । रेल सुरक्षा बल पोस्ट रायगढ़ प्रभारी निरीक्षक कुलदीप कुमार ने मीडिया को जानकारी देकर बताया कि दिनांक-31 जुलाई 2025 को उनके रेसुब पोस्ट रायगढ़ के नेतृत्व में, उप निरीक्षक संजय कुमार एस हमराह बल सदस्यों के साथ मुखबिर खास सूचना के अधार पर स्थानीय पुलिस थाना-चक्रधरनगर के सहयोग से बोईरदादर रोड स्टेडियम के पास स्थित राधे कम्प्युटर नामक दुकान में समय लगभग 16ः40 बजे दबिश दिया गया। दुकान में संचालक मिला पूछने पर नाम व पता विकास नामदेव, पिता-हरि शंकर नामदेव, उम्र-42 वर्ष पता-मकान नंबर-477, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, बेलदुला, थाना-चक्रधरनगर, जिला-रायगढ, (छ.ग.) बताया। रेलवे ई टिकट की जॉच हेतु सहयोग देने नोटिस देकर इलेक्ट्रानिक समान कम्प्युटर को चेक करने पर एक नग व्यक्तिगत यूजर आई.डी. Vikas27518 से 15 नग (पूर्व) का रेलवे आरक्षित ई टिकट बनाना पाया गया। जिसकी कुल कीमत लगभग 15159.45/-रूपये है। उक्त 15 नग रेलवे ई टिकट बनाने के संबंध में वैध अनुज्ञप्ति हेतु नोटिस दिया गया। जिसमें उनके द्वारा वैध पत्र नही होना बताया। आगे पूछताछ में बताया कि, यह दुकान लगभग 07 वर्षो से प्रतिमाह 3000/-रूपये किराये पर लिया गया है। दुकान का नाम राधे कम्प्युटर रखा हॅू जो कि स्टेडियम के पास बोईरदादर रोड स्थित है। रेलवे ई-टिकट का काम लगभग 02 वर्षो से कर रहा हॅू। जरूरतमंद ग्राहकों के मांग पर टिकट बनाना और प्रत्येक टिकट में 50/- अतिरिक्त चार्ज कमीशन के रूप में लेना बताया। उक्त टिकट को बनाने के लिए मेल आई.डी क्रमांक-vikasnbs32@gmail. com एवं लेन-देन हेतु भा.स्टेट बैंक-ए.डी.बी. खाता क्रमांक-31929344368 ओ.टी.पी. हेतु वोडाफोन सिम क्रमांक-9713114914 का उपयोग कर स्वंय के कम्प्युटर का उपयोग कर टिकट बनाना बताया।
मामला रेलवे अधिनियम कि धारा 143 का होना पाकर उक्त व्यक्ति का स्वीकारोक्ति बयान दर्ज कर जप्ती की कार्यवाही वैधानिक दस्तावेज एवं विडियोग्राफी तैयार कर प्रभारी निरीक्षक को सूचित कर आरोपी मय संपिŸा दस्तावेज के साथ पोस्ट लाया गया। दुकान संचालक-विकास नामदेव के विरूद्ध अपराध क्रमांक 2474/2025, दिनांक-31जुलाई 2025, धारा-143 रेलवे अधिनियम सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत का लाभ दिया गया
है।

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