नई दिल्ली: दिल्ली के शराब नीति केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड पर भेजे जाने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी. इस मामले पर अब 3 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी. कोर्ट ने 2 अप्रैल तक ED को जवाब दाखिल करने को कहा है. 28 मार्च को केजरीवाल की ED कस्टडी खत्म हो रही है. ऐसे में ED गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल को पेश करेगी. वहीं, केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.
बुधवार को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ED की ओर से ASG एसवी राजू ने करीब डेढ़ घंटे अपनी दलीले रखीं. ASG राजू ने कहा कि हम डिटेल में जवाब फाइल करना चाहते हैं. मुख्य केस में हमें 3 हफ्ते दिए गए थे. इस मामले में भी हमें अपना जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए. सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बुधवार देर शाम अदालत ने फैसला सुनाया.
हाईकोर्ट ने कहा कि किसी मामले की सुनवाई और फैसला करते समय अदालत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों को निष्पक्ष रूप से सुनने के लिए बाध्य है. वर्तमान मामले पर निर्णय लेने के लिए ईडी का जवाब बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण है. हाईकोर्ट ने केजरीवाल की यह दलील खारिज कर दी कि ईडी के जवाब की जरूरत नहीं है.
हाईकोर्ट ने कहा कि मुख्य याचिका और अंतरिम याचिका में दिए गए तर्क एक जैसे हैं. केजरीवाल के वकीलों ने कोर्ट से आज ही मामले पर फैसला करने का आग्रह किया था. उन्होंने कहा था कि कम से कम अंतरिम राहत की याचिका पर आज फैसला किया जाए.
ED को 2 अप्रैल तक दाखिल करना होगा जवाब
ED की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा कि उन्हें याचिका की कॉपी मंगलवार को ही दी गई थी. उन्हें एप्लीकेशन के साथ-साथ रिट याचिका में जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए. जिसके बाद हाईकोर्ट ने ED को जवाब दाखिल करने के लिए 2 अप्रैल की डेडलाइन दी है.
ED ने केजरीवाल को भेजे थे 9 बार समन
शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल को ED ने पूछताछ के लिए 9 बार समन भेजा था. केजरीवाल ने आठवें समन तक का कोई जवाब नहीं दिया था और न ही वो ED के सामने पेश हुए थे. 17 मार्च को भेजे गए नौवें समन को केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और गिरफ्तारी को लेकर प्रोटेक्शन मांगा था. हालांकि, हाईकोर्ट ने 21 मार्च को हुई सुनवाई में अरविंद केजरीवाल को कोई संरक्षण देने से इनकार कर दिया था.
21 मार्च को हुई गिरफ्तारी
इसी दिन लगभग दो घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली सीएम को गिरफ्तार किया गया था. राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 22 मार्च से 28 मार्च तक ED की कस्टडी में भेज दिया था. केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले पहले सिटिंग सीएम हैं. इससे पहले झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ED ने गिरफ्तार किया था. हालांकि, सोरेन ने ED की हिरासत में राजभवन जाकर सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था.
केजरीवाल पर क्या है आरोप?
दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में प्रवर्तन निदेशालय की टीम केसीआर की बेटी के. कविता को हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ कर रही है. ईडी की टीम ने बयान जारी किया है. इसमें एजेंसी ने शराब नीति घोटाला केस में गिरफ्तार के. कविता के साथ अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया है. प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने दावा किया कि के. कविता ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर शराब नीति में बदलाव करवाए.
केजरीवाल को कब-कब जारी हुआ समन?
शराब नीति केस में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को इस साल 17 मार्च को नौवां समन भेजा था. उससे पहले दिल्ली के सीएम को 27 फरवरी को आठवां, 26 फरवरी को सातवां, 22 फरवरी को छठा, 2 फरवरी को पांचवां, 17 जनवरी को चौथा, 3 जनवरी को तीसरा समन जारी किया गया था. वहीं, 2023 में 21 दिसंबर को दूसरा और 2 नवंबर को पहला समन जारी हुआ था.
शराब नीति केस में अब तक कौन-कौन गिरफ्तार
दिल्ली की शराब नीति केस में अब तक पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, कारोबारी विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली और AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह अरेस्ट हो चुके हैं. इस केस में मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था. तब से वह तिहाड़ जेल में हैं. शराब नीति घोटाले में संजय सिंह का नाम पहली बार दिसंबर 2022 में सामने आया था. तब ईडी ने चार्जशीट में कारोबारी दिनेश अरोड़ा के बयान के हिस्से के रूप में आप नेता के नाम का उल्लेख किया गया था. दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने बीआरएस नेता और केसीआर की बेटी के. कविता को हिरासत में ले रखा है.