छत्तीसगढ़

नशे के कारोबार में लिप्त आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास, एक लाख रुपये का जुर्माना

नशीले इंजेक्शन के साथ पकड़े गए आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(सी) में दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश सूरजपुर की अदालत ने सुनाई कड़ी सजा

नशे के कारोबार में लिप्त आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास, एक लाख रुपये का जुर्माना

सूरजपुर।
माननीय विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) सूरजपुर की अदालत ने नशीले इंजेक्शन के अवैध कारोबार के मामले में दोषी पाए गए आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी अमजद अली अंसारी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 27 जनवरी 2025 को चौकी बसदेई पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नशीले इंजेक्शन लेकर बिक्री के लिए जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने ग्राम डबरीपारा तालाब के पास मेन रोड पर घेराबंदी कर आरोपी अमजद अली अंसारी पिता शेख हामीद अंसारी, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम जूर को उसकी कार क्रमांक सीजी 16 सीजी 9664 से गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 34 नग एविल इंजेक्शन एवं 15 नग आईपीपीएल इंजेक्शन बरामद किए गए।

पुलिस ने नशीले इंजेक्शन जब्त कर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 61/25 के तहत स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) की धारा 21(सी) में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। प्रकरण के विवेचक उप निरीक्षक सकलू राम भगत द्वारा साक्ष्य संकलन कर आरोप पत्र माननीय विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) न्यायालय सूरजपुर में प्रस्तुत किया गया।

मामले की सुनवाई के दौरान माननीय विशेष न्यायाधीश श्री मानवेन्द्र सिंह ने प्रकरण के समग्र तथ्यों, गवाहों के बयान एवं एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। न्यायालय ने अपराध सिद्ध होने पर आरोपी अमजद अली अंसारी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(सी) के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

न्यायालय के इस फैसले को नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।





















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