रायगढ़

Raigarh news: घर में घुसकर महिला से छेड़खानी करने वाले आरोपी को महिला थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार

 

रायगढ़, 16 मार्च। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायगढ़  शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन पर महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर त्वरित एवं सख्त कार्रवाई के क्रम में महिला थाना रायगढ़ द्वारा घर में घुसकर महिला से छेड़खानी और मारपीट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। गिरफ्तार *आरोपी आशीष बघेल उर्फ संजू बघेल पिता स्व. संतोष बघेल (उम्र 24 वर्ष) निवासी इंदिरानगर पूछापारा रायगढ़* है। आरोपी के खिलाफ थाना कोतवाली में मारपीट का भी अपराध दर्ज है, मोहल्लेवासी आरोपी आये दिन झगड़ा विवाद करने की शिकायत की गई थी ।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता द्वारा दिनांक 25.02.2026 को महिला थाना रायगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि 24.02.2026 की दोपहर वह अपने घर का बिजली कनेक्शन ठीक करवा रही थी। इसी दौरान बिजली का तार हिल जाने से मोहल्ले में कुछ देर के लिए बिजली चली गई और फिर वापस आ गई। इस बात से नाराज होकर आरोपी संजू बघेल उसके घर में घुस आया और “तुम्हारी वजह से बिजली चली गई” कहते हुए गाली-गलौज कर मारपीट की। आरोपी के झगड़ालू स्वभाव को देखते हुए उस समय रिपोर्ट नहीं की गई।

पीड़िता के अनुसार अगले दिन 25.02.2026 की रात आरोपी फिर उसके घर में घुस आया और झगड़ा करते हुए गंदी नीयत से छेड़खानी तथा मारपीट की। इस दौरान पीड़िता के पति और पड़ोसियों ने बीच-बचाव किया। *महिला की रिपोर्ट पर महिला थाना रायगढ़ में अपराध क्रमांक 12/2026 धारा 331(4), 200, 115(2), 76, 74 बीएनएस* के तहत अपराध पंजीबद्ध कर पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया।

मामले की विवेचना के दौरान प्रार्थिया एवं गवाहों के बयान लिए गए और आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही थी, लेकिन आरोपी फरार था। इसी बीच दिनांक 15.03.2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी आशीष बघेल उर्फ संजू बघेल अपने घर पर मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम द्वारा तत्काल दबिश देकर आरोपी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के बाद आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

एसएसपी शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश* —







*“महिलाओं के साथ छेड़खानी, मारपीट और घर में घुसकर अपराध करने जैसे मामलों में रायगढ़ पुलिस शून्य सहनशीलता की नीति पर काम कर रही है। ऐसे अपराधों में संलिप्त आरोपियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा और उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।”*



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