बलौदाबाजार। बलौदाबाजार-भाटापारा जिला के पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना एवं जांच कार्यवाही से 03 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। आरोपियों द्वारा नयन दास स्मृति स्थल बलौदाबाजार में आयोजित शादी कार्यक्रम में गंभीर रूप से मारपीट कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार राकेश कुमार वर्मा द्वारा दंडादेश पारित किया गया है।
27 नवंबर 2022 को रात्रि में महंत नयनदास स्मृति स्थल बलौदाबाजार में आयोजित शादी कार्यक्रम में मुंगेली से बारात आया हुआ था, जिसमें शादी रिसेप्शन में बज रहे डीजे में डांस करने की बात को लेकर आरोपियों द्वारा बारातियों से झगड़ा विवाद करना शुरू कर दिया गया तथा आरोपियों द्वारा एक राय होकर, आवेश में आकर पत्थर, डंडा आदि से मृतक गणेशराम पाटले को गंभीर चोट पहुंचाते हुए उसकी हत्या कर दिया गया। साथ ही बारात में आए हुए अन्य लोगों को भी चोंटे आई थी। की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्र. 991/2022 धारा 147,148,325,323,294, 302,149,427 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा प्रकरण में शामिल आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करते हुए उत्कृष्ट विवेचना एवं जांच कार्यवाही कर प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार श्री राकेश कुमार वर्मा ने प्रकरण की गंभीरता एवं साक्ष्यों के परिशीलन करने बाद आरोपियों द्वारा किया गया, अपराध सिद्ध होना पाया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण में शामिल 03 आरोपी पिंटू बंजारे, करन बंजारे एवं पंकज बंजारे को भादवि की धारा 302,34 में आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना एवं जांच कार्यवाही थाना सिटी कोतवाली से तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक यदुमणी सिदार एवं शासन की ओर से पैरवी श्री राजेश द्विवेदी लोक अभियोजक द्वारा किया गया है।
आरोपियों के नाम
1. पिंटू बंजारे उम्र 24 साल निवासी मिशन परसाभदेर थाना सिटी कोतवाली
2. करन बंजारे उम्र 22 साल निवासी मिशन परसाभदेर थाना सिटी कोतवाली
3. पंकज बंजारे उम्र 19 साल निवासी मिशन परसाभदेर थाना सिटी कोतवाली