छत्तीसगढ़ ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामले में दो नन और एक अन्य को मिली जमानत

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की एक विशेष अदालत ने शनिवार को केरल की दो नन समेत तीन लोगों को जमानत दे दी. अधिवक्ताओं ने बताया कि तीनों को मानव तस्करी और जबरन धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने बताया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एनआईए अदालत) सिराजुद्दीन कुरैशी की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद उनकी याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
दो नन समेत 3 को मिली जमानत
ननों की जमानत अर्जी को कोर्ट ने मंजूर किया. दरअसल, दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद केरल की दो नन समेत तीन लोगों को जमानत दी गई. यह सुनवाई बिलासपुर NIA कोर्ट में हुई. बता दें कि बीते दिनों दो नन की दुर्ग से गिरफ्तारी हुई थी. बचाव पक्ष के वकील अमृतो दास ने बताया कि अदालत ने तीनों को सशर्त जमानत दे दी है.
दो नन की दुर्ग से हुई थी गिरफ्तारी
रेलवे पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि बजरंग दल के स्थानीय पदाधिकारी की शिकायत पर 25 जुलाई को शासकीय रेल पुलिस ने नन प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस के साथ सुकमन मंडावी नामक एक व्यक्ति को दुर्ग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था.
जबरन धर्म परिवर्तन और तस्करी का आरोप
पदाधिकारी ने नन और मंडावी पर नारायणपुर की तीन लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन और उनकी तस्करी करने का आरोप लगाया था.






