सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश: सड़कों से हटेंगे सभी आवारा कुत्ते, 8 हफ्तों में लागू करना अनिवार्य

छत्तीसगढ़ November 7, 2025 • रिपोर्टर: raigarh top news
सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश: सड़कों से हटेंगे सभी आवारा कुत्ते, 8 हफ्तों में लागू करना अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश: सड़कों से हटेंगे सभी आवारा कुत्ते, 8 हफ्तों में लागू करना अनिवार्य

रायपुर। देश के शीर्ष न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर सख्त आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि सड़कों पर कोई भी आवारा कुत्ता नहीं दिखना चाहिए। सभी राज्यों को आदेश दिया गया है कि वे कुत्तों का नसबंदी करवाएं और उन्हें शेल्टर होम में रखें।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि स्कूल-कॉलेज, अस्पताल, हाइवे और एक्सप्रेस-वे से आवारा कुत्तों को हटाया जाए। कोर्ट ने 8 हफ्तों के भीतर अपने आदेश को लागू करने का समय दिया है।

सुनवाई और आदेश

इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों के मुख्य सचिव इन निर्देशों का सख्ती से पालन करवाएंगे।

  • स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा 3 हफ्ते में दायर करना अनिवार्य

  • राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को पूरे देश में लागू करना

  • हाइवे और नगर निगम क्षेत्रों में पेट्रोलिंग टीम बनाई जाए और 24 घंटे निगरानी रखी जाए

  • आवारा कुत्तों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया

आगामी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 13 जनवरी 2026 को निर्धारित की है। कोर्ट ने कहा कि राज्य एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट पर काम करें और एफिडेविट दाखिल करें।

⚠️ सावधान: अब सड़क पर आवारा कुत्तों की उपस्थिति कानूनन रोक दी गई है। सभी राज्य प्रशासन के लिए यह आदेश सख्ती से पालन करना अनिवार्य है।

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