Raigarh News: रायगढ़ में आरपीएफ का छापा: मोबाइल दुकान से 14 अवैध रेलवे ई-टिकट जब्त, एक गिरफ्तार

रायगढ़: रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) पोस्ट रायगढ़ की विशेष टीम ने 25 जून को एक मोबाइल दुकान पर छापा मारकर रेलवे टिकटों का अवैध व्यापार करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 143 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई
आरपीएफ पोस्ट रायगढ़ के निरीक्षक कुलदीप कुमार ने बताया कि 25 जून को उनके नेतृत्व में उप निरीक्षक संजय कुमार एस और हमराह बल सदस्यों ने एक विशेष मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। स्थानीय पुलिस थाना जुटमिल के सहयोग से, टीम ने रायगढ़-कनकतुरा रोड पर धर्मपुर चौक, दर्रामुड़ा के पास स्थित शेजल मोबाइल दुकान में दोपहर करीब 3 बजे दबिश दी।
दुकान में मौजूद संचालक ने अपना नाम दिलीप कुमार धीवर (पिता स्व. गोरे लाल धीवर, उम्र 35 वर्ष), निवासी धर्मपुर चौक दर्रामुड़ा, थाना जुटमिल, जिला रायगढ़ बताया।
अवैध ई-टिकट और कमीशनखोरी का खुलासा
रेलवे ई-टिकटों की जांच के लिए नोटिस देकर इलेक्ट्रॉनिक सामान और मोबाइल की तलाशी ली गई, जिसमें एक व्यक्तिगत यूजर आईडी “कपसममचानउंतकीममअंत” से 14 पूर्व-आरक्षित रेलवे ई-टिकट बनाना पाया गया। इन टिकटों की कुल कीमत लगभग 6400.21 रुपये थी। दिलीप कुमार धीवर को इन टिकटों को बनाने के लिए वैध लाइसेंस प्रस्तुत करने का नोटिस दिया गया, जिस पर उसने वैध दस्तावेज नहीं होने की बात कही।
पूछताछ में दिलीप ने बताया कि यह दुकान उसने श्याम नारायण से 1500 रुपये प्रति माह किराए पर ली है। वह पिछले लगभग 5 वर्षों से ऑनलाइन काम और फोटोकॉपी का काम कर रहा है और रेलवे ई-टिकट का काम भी पिछले 5 वर्षों से कर रहा है। उसने स्वीकार किया कि वह जरूरतमंद ग्राहकों की मांग पर टिकट बनाता था और प्रत्येक टिकट पर 50 रुपये अतिरिक्त कमीशन के रूप में लेता था।
बैंक खातों और मोबाइल नंबर का उपयोग
आरोपी ने टिकट बनाने के लिए एक ईमेल आईडी और लेनदेन के लिए तीन बैंक खातों का उपयोग करने की बात भी स्वीकार की:
भारतीय स्टेट बैंक, कबीर चौक रायगढ़, बचत खाता क्रमांक-32742622793
भारतीय स्टेट बैंक, कबीर चौक रायगढ़, चालू खाता क्रमांक-42559598262
बैंक ऑफ इंडिया, खरसिया ब्रांच, खाता क्रमांक-942610113333695 इसके अलावा, वह ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) प्राप्त करने के लिए एयरटेल सिम क्रमांक-9993181227 का उपयोग करता था और अपने मोबाइल (vivo T2 Pro) से टिकट बनाता था।
आरोपी गिरफ्तार, जमानत पर रिहा
आरोपी का स्वीकारोक्ति बयान दर्ज करने के बाद, जब्त संपत्ति और दस्तावेजों के साथ कानूनी कार्यवाही और वीडियोग्राफी तैयार की गई। दुकान संचालक दिलीप कुमार धीवर के खिलाफ अपराध क्रमांक 2111/2025, दिनांक 25 जून, धारा 143 रेलवे अधिनियम-1989 (संशोधित 2003) के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी को उसके अपराध से अवगत कराया गया और गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दी गई। सक्षम जमानतदार पेश करने पर उसे जमानत का लाभ दिया गया।