रायगढ़ टॉप न्यूज 13 जनवरी। रायगढ़ में चार साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज श्रीमती प्रतिभा वर्मा ने 20 साल के कठिन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटने का फैसला सुनाया गया है। इस प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने शासन की तरफ से पैरवी की। घटना करीब दो साल पहले की है.
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार यह मामला जूटमिल चौकी क्षेत्र की है। जहां कैदीमुड़ा रायगढ़ निवासी शिवा चौहान पिता अनिल चौहान उम्र 22 वर्ष ने 17/09/2020 की शाम 06.30 बजे उसके पड़ोस में रहने वाली 4 वर्षीय मासुम बच्ची जो आरोपी शिवा चौहान के घर खेलने गई थी जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद मासूम बच्ची वहां से भाग कर रोते रोते घर आयी और घटना के बारे में अपनी मां को बतायी। जिसके बाद बच्ची की मां ने जूटमिल चौकी में घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी शिवा चौहान को गिरफ्तार कर लिया था। घटना के बाद शहर वासियों में काफी आक्रोश भी देखा गया था।





जूटमिल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। इस मामले सुनवाई फास्ट ट्रेक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश श्रीमती प्रतिभा वर्मा के न्यायालय में हुई। इस संवेदनशील प्रकरण से जुड़े पहलुओं, सबूतों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोप सिद्ध होने पर दोषी को 20 साल के कठिन कारावास की सजा सुनाई है और 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटने का फैसला सुनाया गया है।
