सारंगढ़। 6 जनवरी को प्रार्थी दीपक चौहान निवासी सरसीवा के द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन दिया कि, वह शंभू नारायण बंजारे से रकम की आवश्यकता पड़ने पर 1 साल पहले 96 हजार रुपए लिया था लिए गए रकम को प्रार्थी के द्वारा आरोपी को वापस कर दिया गया था परंतु आरोपी के द्वारा प्रार्थी को 15% की ब्याज दर से 196000 देनदारी का स्टांप पेपर में लिखा पढ़ी करा लिया था ब्याज के रकम ₹100000 को देने के लिए आरोपी के द्वारा अपने साथी आरोपी कमल किशोर दुबे के साथ मिलकर प्रताड़ित करने लगा और रकम नहीं देने के कारण प्रार्थी का नया मोटरसाइकिल को शंभू नारायण बंजारे के कहने पर कमल किशोर दुबे के द्वारा प्रार्थी के घर से उठाकर ले गया था और धमकी दिया गया था कि, ब्याज कर का वापस नहीं करने पर तुम्हारे घर में तार लगवा देंगे मारपीट कर देंगे और साथ ही साथ तीन नग ब्लैंक चेक साइन करा कर रख लिया था । प्रार्थी के रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध थाना सरसीवा में अपराध क्रमांक 09/25 अंतर्गत धारा 308(2),3(5) BNS तथा धारा 4 छत्तीसगढ़ ऋणियों के संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद का विवेचना में लिया गया ।
विवेचना के दौरान दोनों आरोपियों को पुलिस अपेक्षा में लेकर पूछताछ करने पर 15% के ब्याज दर से ऋण देना बताएं, आरोपियों से प्रार्थी का एक मोटरसाइकिल और लिखा पढ़ी वाला स्टांप पेपर के साथ ही साथ ब्लैंक चेक को बरामद किया गया है तथा अन्य व्यक्तियों के भी ब्लैंक चेक, पासबुक,एटीएम कार्ड भी दोनों आरोपियों के पास से जप्त किया गया है । जिनके बारे में विवेचना की जा रही है । दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया।