रायगढ़, 11 मार्च 2024/ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी देने हेतु मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल एवं अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय भी बैठक में उपस्थित रहे।
कलेक्टर गोयल ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आगामी लोकसभा निर्वाचन के संबंध में निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अंतर्गत दावा-आपत्तियों का निराकरण के पश्चात 8 फरवरी को 2024 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया गया। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का कार्य नामांकन भरने के पूर्व तक जारी रहेगा। जिसमें कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से नाम जुड़वाने के लिए आवदेन कर सकते है। उन्होंने बताया कि रायगढ़ लोकसभा अंतर्गत जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, लैलूंगा, रायगढ़, सारंगढ़, खरसिया एवं धरमजयगढ़ विधानसभा शामिल है, निर्वाचन में तीन जिले संलग्न होंगे।
भारत निर्वाचन आयोग आयोग के निर्देशानुसार इस बार मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण नहीं किया गया है। जिले के 1085 मतदान केंद्रों के माध्यम से लोकसभा निर्वाचन का मतदान किया जाएगा। इसी प्रकार 1500 से अधिक किसी भी मतदान केन्द्र में मतदाता नहीं होने के कारण सहायक मतदान केन्द्र नही बनाए गए है। कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने बताया कि 8 विधानसभाओं के कुल मतदाताओं की संख्या वर्तमान में 18 लाख 32 हजार 83 है। जिसमें 9 लाख 5 हजार 387 पुरूष मतदाता, 9 लाख 26 हजार 646 महिला एवं 50 तृतीय लिंग मतदाताओं की संख्या हैं। उन्होंने कहा कि व्यय महत्वपूर्ण हैं सभी राजनीतिक पार्टी अपने व्यय लेख संधारण अवश्य करें। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्याशी के अधिकतम 95 लाख रूपए तक व्यय कर सकते है। उन्होंने व्यय निगरानी के लिए उडऩदस्त एवं टीम गठन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के दौरान कोई भी व्यक्ति बड़ी राशि नगद लेकर न चले एवं मतदाताओं को प्रलोभन संबंधी वस्तुओं के परिवहन न करें। ऐसे में वैध दस्तावेज की अनुपलब्धता में जप्ती की कार्रवाही की जाएगी। उन्होंने आदर्श आचार संहिता के पालन संबंधी जानकारी देते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करें एवं राजनीतिक दल बिना अनुमति के रैली, सभा एवं जुलुस न निकाले। इसी प्रकार होम वोंटिग के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को होम वोटिंग की सुविधा के लिए 80 वर्ष के स्थान में 85 वर्ष किया गया हैं।
उन्होंने राजनीतिक दलों को संपत्ति विरूपण के संबंध में जानकारी दी कि चुनाव घोषणा के 24 घंटे के अन्दर सभी सरकारी कार्यालयों एवं परिसर के दीवारों पोस्टर, बैनर, लेखन, कटआउट, होर्डिग, झंडे हटाया जाना है, इसी प्रकार सार्वजनिक संपत्ति का विरूपण और सार्वजनिक स्थल का दुरुपयोग के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक स्थलों जैसं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रेलवे पुल, सड़क मार्ग, सरकारी बसें, बिजली-टेलीफोन के खंभे, नगर पालिका, स्थानीय निकायों के भवनों से अनाधिकृत राजनीतिक विज्ञापन, दीवार लेखन, पोस्टर, स्टीकर, कटआउट, होल्डिंग, बैनर आदि को चुनाव घोषणा के पश्चात हटाया जाएगा। साथ निजी संपत्तियों पर स्थानीय विधि और अदालतों के निर्देश से निर्देशों के अधीन रहते हुए प्रदर्शित किए गए। निजी संपत्ति विरूपण अंतर्गत सभी अनाधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों को आयोग द्वारा चुनाव आयोग की घोषणा के 72 घंटे के भीतर हटाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि चुनाव घोषणा के उपरांत पश्चात जिले में शिकायत निवारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु टोल फ्री नंबर 1950 जारी किया जाएगा। जिसमें शिकायते की जा सकती है, साथ ही आयोग द्वारा प्रदाय किए जाने वाले पोर्टल्स व ऐप के माध्यम से भी दर्ज की जा सकती है। शिकायत पर कार्यवाही की जानकारी शिकायतकर्ताओं को एसएमएस के माध्यम एवं कॉल के माध्यम से दी जाएगी। चुनावी गतिविधियों की सूचना मतदाताओं एवं राजनीतिक दलों को रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग का ऑफिसर के माध्यम से दी जाएगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही सभी पंजीकृत राजनीतिक दल मीडिया के माध्यम से मतदाताओं के संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते हैं, इसलिए जिला स्तर पर प्रमाणन और निगरानी समितियां को सक्रिय किया जाएगा। कलेक्टर गोयल बताया कि ईवीएम एवं वीवीपीएटी मशीनों का एफएलसी का कार्य किया जा चुका है, जिसमें जिले में वर्तमान में पर्याप्त मात्रा में मशीन मौजूद है, इस दौरान उन्होंने रिजेक्ट हुए मशीनों के कारण संबंधी विस्तृत जानकारी प्रदान की।
बैठक में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी दी कि मतदान केंद्रों में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार न्यूनतम सुविधाओं यथा रैंप, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, शौचालय तथा छाया की व्यवस्था की जाएगी। बैठक में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि श्री गोपाल बापोडिया, राजेश पाण्डेय, पवन शर्मा, मनीष पाण्डेय, आशीष शर्मा, प्रिंकल दास, सरजू अजगल्ले, रामनाथ बंजारे सहित निर्वाचन शाखा के कर्मचारीगण उपस्थित थे।
प्रत्येक मास्टर ट्रेनर्स को दें मशीनों का ट्रेनिंग
कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में आयोजित मतदान दलों के लिए मास्टर्स ट्रेनर्स के प्रशिक्षण में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल शामिल हुए। उन्होने सभी मास्टर ट्रेनर्स को अच्छे से मशीन का ट्रेनिंग लेने को कहा ताकि मशीन सबंधी किसी प्रकार का संशय की स्थिति निर्मित ना हो। उन्होंने जिला मास्टर ट्रेनर को सभी मास्टर ट्रेनर्स को हैंड जोन प्रैक्टिस करवाने के निर्देश दिए। इसके साथ प्रश्नोत्तरी करवाने के निर्देश दिए। जिससे मास्टर ट्रेनर्स को बेहतर जानकारी मिल सके।
इस दौरान अपर कलेक्टर एवं उप निर्वाचन अधिकारी श्री राजीव कुमार पाण्डेय ने मतदान से संबंधित प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। प्रशिक्षण में मतदान प्रक्रिया, मॉक पोल, मशीन सीलिंग, ईवीएम प्रोटोकॉल, पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी 1, 2, 3 के कर्तव्य, मतदान दिवस पर कक्ष एवं मतदान केंद्र की व्यवस्था, मतदान समाप्ति पश्चात मशीनों की सीलिंग जैसी विभिन्न प्रकार के निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई। आयोजित प्रशिक्षण में 70 मास्टर्स ट्रेनर्स शामिल हुए। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी प्रशिक्षण श्रीमती ऋतु हेमनानी, जिला मास्टर ट्रेनर श्री राजेश डेनियल उपस्थित रहे।
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