बिलासपुर। रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट पोस्ट रायगढ़ की विशेष टीम ने रेलवे के अवैध तत्काल और अन्य टिकट बनाते हुए मुखबिर की पुख्ता सूचना पर एक ट्रेवल्स एजेंट के शाप मे दबिश देकर हजारों की ई टिकट के साथ एक युवक को गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की है। उसके विरुद्ध रेल अधिनियम की धारा 143 के तहत कार्यवाही की है आरपीएफ् रायगढ़ की इस कार्यवाही टिकट दलालो मे हड़कंप मच गया है। रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट पोस्ट रायगढ़ मे पदस्थ निरीक्षक कुलदीप कुमार ने मीडिया को बताया कि दिनांक 11 नवम्बर को उनके निर्देशन में उप अखिल सिंह हमराह बल सदस्यों प्र.आ. संजीव राय तथा आरक्षक एम.के. मीना के साथ मुखबीर सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस थाना सिटी कोतवाली के सहयोग से गौरी शंकर मंदिर रोड में स्थित अनमोल ट्रैवल्स नामक दुकान में रेलवे टिकट के अवैध कारोबार करने वाले व्यक्तियों केे विरूद्ध कार्यवाही हेतु समय-12 बजे दबिश दिया गया। उक्त दुकान में दुकान संचालक का नाम पूछने पर उसने अपना नाम व पता *अनमोल अग्रवाल, पिता- विजय अग्रवाल, उम्र-24 वर्ष, पता -वार्ड न. 20, थाना-सिटी कोतवाली, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) बताया। रेलवे ई टिकट बनाने के संबंध में पूछताछ करने एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों का जांच हेतु नोटिस दिया गया एवं उक्त दुकान संचालक से सहमति प्राप्त कर दुकान में रखे मोबाइल समसंग ए22 को जांच किया गया जिसमें अनमोल अग्रवाल के द्वारा एक पर्सनल यूजर आई.डी. से कुल 17 नग कुल कीमत लगभग 68410/- रूपये* का बनाना पाया गया। उक्त 17 नग रेलवे ई टिकट बनाने के संबंध में वैध अनुज्ञप्ति पेश करने हेतु नोटिस दिया गया। जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि किसी प्रकार का वैध अनुज्ञप्ति नहीं है। वह लगभग 01 वर्ष से रेलवे ई-टिकट का व्यापार कर रहा है और ग्राहकों के मांग पर प्रत्येक टिकट में 200 रूपये अतिरिक्त चार्ज कमीशन के रूप में लेकर टिकट बनाना बताया। उक्त टिकट को बनाने के लिए अपने कर्नाटका बैंक, ब्रांच-रायगढ़ के खातातथा स्टेट बैंक आफ इंडिया, ब्रांच-रायगढ़ के खाता का प्रयोग कर टिकट बनाना बताया। प्रथम द्रष्टया दुकान संचालक अनमोल अग्रवाल को रेल ई-टिकटों के अवैध व्यापार में संलिप्त पाये जाने पर दुकान संचालक अनमोल अग्रवाल का अपराध संस्वीकृति उपस्थित गवाहों के समक्ष दर्ज किया गया तथा 17 रेल ई-टिकट तथा सुसंगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जप्ती पत्र बनाकर जप्त किया गया। मौका पंचनामा तथा नजरी नक्षा तैयार कर आरोपी अनमोल अग्रवाल को जप्त सम्पत्ति सहित पोस्ट लाकर प्रभारी निरीक्षक के आदेशानुसार उक्त व्यक्ति के विरूद्ध 11 नवम्बर धारा 143 रेलवे अधिनियम दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।