Raigarh News: बालिका को भगा ले जाने वाला आरोपित युवक पोक्सो एक्ट में गया जेल

0
231

रायगढ़ । थाना कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका के अपहरण के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 03 सितंबर 2024 को प्रार्थी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी, जो 02 सितंबर 2024 को स्कूल ड्रेस एवं बैग लेकर घर से निकली थी, शाम 5 बजे तक घर नहीं लौटी। जब बालिका का कोई सुराग नहीं मिला, तो प्रार्थी ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। इस पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 523/2024 धारा 137(2) बीएनएस के तहत मामला पंजीकृत कर जांच शुरू की गई।

विवेचना के दौरान उप निरीक्षक दीपिका निर्मलकर ने गवाहों के बयान दर्ज किए गए और बालिका एवं संदेही की लगातार तलाश की गई। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि अपहृत बालिका झारसुगुड़ा के सारसमाल में हो सकती है। इस सूचना पर, पुलिस टीम झारसुगुड़ा पहुंची और दिनांक 13 सितंबर 2024 को बालिका को आरोपी रंजीत मारखंड के घर से बरामद कर रायगढ़ वापस लाया गया। मामले में अपहृत बालिका से पूछताछ करने पर पता चला कि 4 वर्ष पूर्व युवक से जान पहचान हुई थी और वे एक दूसरे से बातचीत करते थे। दिनांक 02.09.2024 को आरोपी रंजीत ने बालिका को बहला फुसलाकर गौरीशंकर मंदिर के पास बुलाकर भगा कर ले गया और शारीरिक संबंध स्थापित किया। मामले में धारा 64(2)(ड), 87 बीएनएस 6 पोक्सो एक्ट की संलिप्तता पाए जाने पर जोड़ा गया। प्रकरण में आरोपी रंजीत मारखंड पिता सुदर्शन मारखंड उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम सारसमल वार्ड क्रमांक 02 सतनामी पारा थाना झारसुगुड़ा जिला झारसुगुड़ा (उड़ीसा) से पूछताछ करने पर अपना अपराध स्वीकार किया, जिसे विधिवत गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिए गया। गुम बालिका की दस्तयाबी और आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सुखनंदन पटेल, उप निरीक्षक दीपिका निर्मलकर एवं हमराह स्टाफ की अहम भूमिका रही है ।

























































LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here