Raigarh News: रेल लाईन प्रभावित व्यक्ति एवं खातेदार प्रभावित भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों के मूल्यांकन पर कर सकते है 20 दिसम्बर तक दावा-आपत्ति

0
55

रायगढ़, 13 दिसम्बर 2023/ घरघोड़ा से डोंगामहुआ (स्पर लाईन)0-28 किलोमीटर (पूरक-V 42.812 हेक्टेयर), छाल फीडर लाईन (पूरक-1 0.506 हेक्टेयर) एवं खरसिया से कारीछापर 0-45 किलोमीटर (पूरक- VI 0.376)ईस्ट रेल कारीडोर, जिला रायगढ़) के लिए भू-अर्जन हेतु भारतीय रेल अधिनियम 1989 (संशोधित)की धारा 20 (ई)के अधीन अधिसूचना का प्रकाशन भारत के राजपत्र में 3 जुलाई 2023 को तथा स्थानीय समाचार पत्र में 15 जुलाई 2023 को किया गया है। उपरोक्त परियोजना से प्रभावित तहसील तमनार जिला-रायगढ़ के ग्राम चितवाही, भालमुड़ा, रोडोपाली, ढोलनारा, खम्हरिया, मिलूपारा, खर्रा एवं कटंगडीह की प्रभावित भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों का मूल्यांकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु कार्यालयीन आदेश 25 जुलाई 2023 के माध्यम से संयुक्त दल गठित किया गया था। संयुक्त दल द्वारा 4 दिसम्बर 2023 को प्रभावित भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों का मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसकी प्र्रति संलग्न है तथा कार्यालयीन वेबसाइट www.raigarh.gov.in में भी उपलब्ध है। यदि किसी प्रभावित व्यक्ति/खातेदार को उपरोक्त मूल्यांकन पर कोई दावा-आपत्ति हो तो 20 दिसम्बर 2023 तक कार्यालयीन समयावधि में अपर कलेक्टर रायगढ़ एवं सक्षम अधिकारी रेल परियोजना रायगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। नियत समयावधि पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।



































LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here